कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, ये है पूरा मामला

Randeep Singh Surjewala

Non-bailable warrant issued against Randeep Singh Surjewala : राज्य सभा सदस्य एवं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी की विशेष अदालत (एमपी-एमएलए) ने आज गैर जमानती वारंट जारी किया है, सुनवाई में सुरजेवाला की लगातार अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है।

ये है पूरा मामला 

गौरतलब है कि बहुचर्चित संवासिनी काण्ड में कांग्रेस नेताओं को आरोपी बनाये जाने के विरोध में कांग्रेस ने 21 अगस्त 2000 को आयुक्त कार्यालय का घेराव कर वहां नारेबाजी की थी, इस प्रदर्शन में युवक कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल थे, आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ भी हुई थी।

सुरजेवाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था 

कैंट पुलिस ने सुरजेवाला सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था, मामले की जाँच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया, तबसे इस मामले की सुनवाई चल रही है लेकिन सुरजेवाला नोटिस के बाद भी लगातार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं।

इसलिए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट  

आज सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में इस मामले की फिर सुनवाई हुई, इसमें भी रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद नहीं थे जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और वारंट को तामील कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंप दी, मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी ।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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