केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, DA में बड़ी वृद्धि, एरियर का होगा भुगतान, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, अगस्त में खाते में बढ़ेगी राशि

Kashish Trivedi
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Employees DA Hike, DR Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत इन्हें 1 जनवरी 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।

CPF लाभार्थी को 1 जनवरी 2023 की स्थिति में DR में वृद्धि

वित्त मंत्रालय के आदेश के तहत मूल अनुग्रह भुगतान की प्राप्ति में सीपीएफ लाभार्थी को 1 जनवरी 2023 की स्थिति में महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। एक्स ग्रेशिया राशि को 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 396 से बढ़ाकर 412 किया गया है। इनमें कुल 16% की वृद्धि देखने को मिल रही है।

इसके अलावा अन्य सीपीएफ लाभार्थी को 1 जनवरी 2023 की स्थिति में उनके मूल अनुग्रह राशि के लिए 88% को बढ़ाकर मूल अनुग्रह राशि के 404% तक किया गया है इससे महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ सीपीएफ लाभार्थियों को मिलेगा। इनमें कुल 14% की वृद्धि की गई है।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभाग के निर्देश के तहत मूल अनुग्रह राशि की प्राप्ति में CPF लाभार्थियों को महंगाई राहत स्वीकार्य है। 5वीं सीपीसी श्रृंखला में भुगतान 01.01.2023 से निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया जाएगा:-

  • जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 और 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, और ग्रुप ए, बी, सी और डी क्रमशः 4 जून, 2013 से ओएम संख्या 1/10/2012-पी एंड पीडब्ल्यू (ई) दिनांक के तहत 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की मूल अनुग्रह राशि के हकदार है। 27 जून, 2013 अब 01.01.2023 से मूल अनुग्रह राशि के 396% से बढ़ाकर मूल अनुग्रह राशि के 412% तक बढ़ी हुई महंगाई राहत के हकदार होंगे।
  • सीपीएफ लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां 01.01.2023 से मूल अनुग्रह राशि के 388% से बढ़ाकर मूल अनुग्रह राशि के 404% तक बढ़ी हुई महंगाई राहत की हकदार होंगी।

अनुग्रह राशि के हकदार

(A) मृतक सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र आश्रित बच्चे जो 01.01.1986 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे या जिनकी 01.01.1986 से पहले सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और वे दिनांक 27 जून, 2013 के ओएम संख्या 1/10/2012-पी एंड पीडब्लू (ई) के तहत 04 जून, 2013 से रु.645/- की दर से संशोधित अनुग्रह राशि के हकदार हैं।

(B) केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 18.11.1960 से पहले सीपीएफ लाभ पर सेवानिवृत्त हुए थे और 654/-, रु.659/-, रु.703/- और रु.965/- रुपये का अनुग्रह भुगतान प्राप्त कर रहे हैं।

डीआर का भुगतान जिसमें एक रुपये का एक अंश शामिल है, को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना करना राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही उनके वेतन बढ़कर 29000 रुपए तक होंगे।


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