देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया है। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। रविवार की बात करें तो शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से भी ऊपर चला गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इसके बाद दिल्ली रेड जोन में आ गई है। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए एनसीआर में तत्काल प्रभाव से मौजूदा GRAP-4 लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम पहले से लागू ग्रैप स्टेज-1, 2 और 3 के तहत जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त होगा। यानी अब एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे।
कब लगता है GRAP-4?
बता दें कि ग्रैप में कुल चार चरण आते हैं। पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। वहीं, चौथे चरण में एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर GRAP-4 लागू किया जाता है।
ग्रेप-4 लागू होते ही लगाई जाती हैं ये पाबंदियां
- ग्रेप का चौथा चरण लागू होने से दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी।
- 10वीं और 12वीं के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों पर बंद कर दिया जाएगा।
- साथ ही सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्देश देना होता है।
- इसके साथ ही BS-4 के वाहनों पर भी रोक लगा दी जाती है।
- साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाती है।
बता दें कि दिल्ली-NCR में शनिवार शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 488 तक पहुंच गया। इसे अत्यधिक गंभीर माना जाता है। आनंद विहार में स्मोग (धुंध) की परत दिखाई दे रही थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी के कुल निगरानी स्टेशनों में से 21 स्टेशनों पर AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।





