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Thu, Dec 18, 2025

कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें कब खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

Written by:Pooja Khodani
Published:
अब तेलंगाना के बिजली कर्मचारियों कोे भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शनिवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 1.944% की बढ़ोतरी की घोषणा की।
कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें कब खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों के बाद अब बिजली विभाग के कर्मचारियों को तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 1.944% की बढ़ोतरी की है। इससे राज्य भर के 71,417 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

इस वृद्धि के बाद डीए को 14.074% से बढ़ाकर 16.018% कर दिया गया है और संशोधित दर इस साल जनवरी से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। बढ़े हुए डीए के परिणामस्वरूप बिजली उपयोगिताओं पर ₹11.1 करोड़ का अतिरिक्त मासिक बोझ पड़ेगा।संशोधित डीए बिजली कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ कारीगरों पर भी लागू होगा। इसकी जानकारी तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने एक्स पर पोस्ट कर दी है।

पिछले हफ्ते ही बढ़ा था सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

  • बीते दिनों तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3.4 फीसदी की बढ़ोतरीकी थी। नई दरें 1 जनवरी 2023 से लागू होंगी ऐसे में 2023 से 2025 तक का एरियर भी मिलेगा। वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों का डीए को मूल वेतन के 26.39% से बढ़ाकर मूल वेतन का 30.03% कर दिया गया है।पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) भी 1 जनवरी 2023 से मूल पेंशन के 26.39% से बढ़ाकर 30.03% कर दी है।

एरियर का भी होगा भुगतान

  • सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका डीए बकाया 28 किस्तों में मिलेगा। अंशदायी पेंशन योजना (CPS) के तहत आने वालों के लिए, डीए बकाया का 10% उनके PRAN खातों में जोड़ा जाएगा, जबकि शेष 90% का भुगतान जून के वेतन के साथ किस्तों में किया जाएगा। 1 जुलाई 2023 से लंबित डीए के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
  • इसका लाभ जिला परिषदों, मंडल परिषदों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों, कृषि बाजार समितियों और जिला मुख्यालय संस्थाओं, कार्यभारित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो संशोधित वेतनमान, 2020 में नियमित वेतनमान में वेतन पाने वाले, सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक सहित सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी जो संशोधित वेतनमान, 2020 में नियमित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को मिलेगा।