Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने जनता को राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडीटी की डेट आगे बढ़ा दी है। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश भी जारी किया है। 29 फरवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस वैध माना जाएगा। चालकों को जुर्माना भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
ऐसे लर्नर लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच खत्म हो चुकी है, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा। लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। दरअसल, 31 जनवरी से 12 फरवरी तक सारथी पोर्टल पर आवेदक को लाइसेंस से जुड़े सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार ने लाइसेंस के वैलिडीटी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस फैसले से लाखों लोगों को लाभ होगा।
लाइसेंस रिन्यू करवाने की समय सीमा
बता दें कि लर्निंग लाइसेंस कि वैलिडीटी 6 महीने की होती है। 1 महीने से 6 महीने तक इसे स्थायी बनवाया जा सकता है। वहीं स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License) को रिन्यू करवाने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। लाइसेंस की वैलिडीटी खत्म होने पर चालकों के नाम पर चालान भी कर सकता है।