जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इसे लेकर पूरे देश में अटकलें लगाई जा रही हैं, इस समय उपराष्ट्रपति का पद खाली है जिसे भरने के लिए सियासी गलियारों में चर्चाएँ तेज हैं इस बीच चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर उप राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।
चुनाव आयोग ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति
चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर उप राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा की है, निर्वाचन आयोग ने लिखा- गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को एक अधिसूचना जारी कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना दी है। इसमें कहा गया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और इसके तहत बनाये नियमों (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974) द्वारा कराया जाता है।
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से संबंधित तैयारियां शुरू
प्रेस विज्ञप्ति में आगे इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं, प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा होने पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र की जाएगी, आयोग ने आगे कहा कि निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित जानकारियों और रिकॉर्ड को देखा जा रहा है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्हें वोट करने का अधिकार
उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के निर्वाचित 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। इस तरह इस चुँव प्रक्रिया में कुल 788 सांसद वोट डाल सकते हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग जब उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का एलान करता है तब वो लोकसभा और राज्यसभा में सभी मौजूदा सदस्यों की गिनती भी अकर्ता है
कौन लड़ सकता है उप राष्ट्रपति पद का चुनाव ?
- नागरिकता और आयु: उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- राज्यसभा के लिए योग्यताएँ: उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएँ पूरी करनी होंगी।
- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता: उम्मीदवार को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
- लाभ का पद नहीं: उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं: उम्मीदवार संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो उसे उपराष्ट्रपति चुने जाने पर उस सदन में अपनी सीट छोड़नी होगी।
Election Commission begins process for holding Vice-Presidential elections.@ECISVEEP @SpokespersonECI pic.twitter.com/XoYeZxMpnI
— SansadTV (@sansad_tv) July 23, 2025





