कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, आदेश जारी, इतने दिन बंद रहेंगे कार्यालय, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Employees Holiday : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत उन्हें सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

मदुरै : 5 मई को अवकाश की घोषणा 

दरअसल तमिलनाडु के मदुरै जिला प्रशासन ने 5 मई को वैगई नदी के भगवान कल्लाझगर के चिथिरई उत्सव में भाग लेने के प्रवेश के मद्देनजर जिले में अवकाश की घोषणा की गई है। चिथिरई उत्सव को लेकर 23 अप्रैल को ध्वजारोहण के साथ यह उत्सव शुरू किया गया है। वहीं इसका मुख्य कार्यक्रम 5 मई को आयोजित किया जाना है जिसके कारण जिला प्रशासन द्वारा 5 मई को अवकाश घोषित किया गया है।

सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

इधर बिजनौर में 4 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत नगर निकाय के निर्वाचन के लिए मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। नगरीय निकाय के प्रथम चरण के मतदान दिवस 4 मई को गुरुवार को होने हैं। जिसके लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सरकारी कार्यालय सहित सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।

शिमला में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

नगर निगम शिमला के जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उन क्षेत्रों में 2 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।  नगर निगम पालमपुर के वार्ड नंबर 2 में उपचुनाव होना है। उस क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सरकारी संस्थान सहित सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान और दुकाने 2 मई को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

उत्तर प्रदेश के कई जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन को देखते हुए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। जिला मजिस्ट्रेट से जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय निर्वाचन अनुज कुमार झा ने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान तिथि को देखते हुए 4 मई को जिले में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान जौनपुर के सभी शैक्षणिक संस्थान सहित सभी सरकारी संस्थान और कार्यालय बंद रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 अप्रैल को जारी प्रदेश के नगर निगम के महापौर और पार्षद सहित नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य के सामान्य निर्वाचन में को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण का मतदान 4 मई को जबकि द्वितीय चरण का मतदान 11 मई को होना है। इसके लिए 4 मई को जौनपुर की घोषणा कर दी गई है। जिसका लाभ छात्रों सहित शिक्षकों और कर्मचारियों को होगा।


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