कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा अवकाश का लाभ, इन्हें उपलब्ध होगी सुविधा, CM ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

Kashish Trivedi
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Employees Holiday, Employees Leave : कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके तहत उन्हें अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इस स्वीकृति के साथ ही संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए अवकाश की राह आसान हो गई है।

झारखंड में राज्य के संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति के बाद अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। उन्हें 6 महीने के अवकाश का लाभ दिया जाएगा।

मातृत्व अवकाश का लाभ 

राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों द्वारा मातृत्व अवकाश की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वही मोनिका बनाम झारखंड एवं अन्य में झारखंड हाई कोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका को मातृत्व अवकाश का भुगतान करने के आदेश दिए थे। वही रश्मि भारती बनाम झारखंड सहित कुछ अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुंसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली बनाम फीमेल वर्कर्स मामले में पारित आदेश के अनुरूप फैसला सुनाया था। जिसके बावजूद झारखंड सरकार द्वारा महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया गया है।

पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के लिए प्रावधान नहीं था। संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का मामला सीएम के संज्ञान में आया था। जिस पर प्रस्ताव तैयार किया गया था। वही 5 महीने पूर्व वित्त विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी। जिसके बाद अब सीएम द्वारा कार्यरत संविदा पर महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई है।

महिला कर्मी पर होंगे यह नियम लागू

नियम के तहत ऐसी महिला कर्मी पर यह नियम लागू होंगे, जो पिछले 12 महीने में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुके हैं। उन्हें 180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। वही दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसके साथ ही मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर देने का भी फैसला किया गया है। इस व्यवस्था का लाभ 2000 से अधिक कर्मचारियों को मिलने वाला है।


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