Employees Retirement Age Hike : कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि पर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच तनातनी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के लिए सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।
महत्वपूर्ण सुनवाई में उच्चतम अदालत ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तकरार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हाईकोर्ट के कामकाज के विषय में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जस्टिस संजय कौल और एएस ओका की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार सेवानिवृत्ति आयु के प्रावधान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रूख करें, यही बेहतर है।
सेवानिवृत आयु में वृद्धि
हालांकि राज्य सरकार की तरफ से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डीईआरसी की चेयरपर्सन और मेंबर्स की सेवानिवृत्ति आयु एलजी दफ्तर में पड़ी है। जिसमें लगातार देरी देखी जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिल में मौजूदा 65 साल की उम्र को बढ़ाकर 70 साल करने का प्रावधान है लेकिन एलजी दफ्तर द्वारा बिल को रोक रखा गया है।
उच्चतम न्यायालय की टिपण्णी
महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर करने का क्या प्रयोजन है। उच्च न्यायालय में जाकर बहस नहीं करने की वजह क्या है? आखिर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच हर छोटी छोटी बात के लिए हो रही लड़ाई उच्चतम न्यायालय में पहुंचेगी? साथ ही कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट में जाकर दलील पेश करने के निर्देश दिए गए।
क्या है प्रावधान
डीईआरसी के प्रावधान की बात करें तो दिल्ली विद्युत सुधार संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। जिसमें सदस्य और अध्यक्ष के कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तय किए गए हैं। वही शासन के मौजूदा नियम के तहत अध्यक्ष और सदस्य 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक पदभार ग्रहण कर सकते हैं। मार्च में दिल्ली सरकार द्वारा इसका संशोधन विधेयक पारित किया गया था लेकिन अब तक सेवानिवृत्ति में वृद्धि एलजी द्वारा रोक कर रखी गई है। जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।