EPFO Employees News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organization) के 6.5 करोड़ कर्मचारियों और खाता धारकों (PF Account Holder) महत्वपूर्ण खबर है।संभावना जताई जा रही है कि होली से पहले ईपीएफओ के पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज का पैसा आ सकता है ।खबर है कि केन्द्र सरकार इसी महीने या मार्च के पहले सप्ताह तक 8.1 प्रतिशत की दर से पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर सकती है।हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है।
80000 तक का होगा लाभ
इस बार खाताधारकों और कर्मचारियों को 8.10 प्रतिशत की दर से पैसा मिलेगा। 40 साल में यह पहला मौका होगा जब कर्मचारियों को पीएफ पर इतना कम ब्याज मिलेगा।माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार के खाते में जमा कुल 72,000 करोड़ रुपये नौकरिपेशाओं के खाते में भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि अगर किसी कर्मचारी के खाते में 1 लाख रुपये हैं तो ब्याज की रकम 8,100 रुपये आएगी।अगर आपके खाते में 10 लाख रुपये पड़े हैं तो 81,000 रुपये और 5 लाख रुपये जमा हैं तो 4000 रुपये का ब्याज ट्रांसफर किया जा सकता है।अगर किसी उपभोक्ता के खाते में 7 लाख रुपये हैं तो उसे 56,700 रुपये मिलेंगी।
ईकेवाईसी अपडेट
ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए ईपीएफ अकाउंट को KYC अपडेट कराना जरूरी है, अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट (EPFO KYC Update Online) होता है तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने पर ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर (EPF Account Transfer) आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है,यदि आपने अब तक EPF में KYC को अपडेट नहीं किया है तो इसे फटाफट अपडेट कर लें। खास बात ये है अब आप ऑनलाइन ईपीएफ अकाउंट को भी अपडेट (EPFO KYC update online) कर सकते हैं।
ईपीएफओ पेंशन नियम
- ईपीएफओ नियमों के अनुसार, कर्मचारी की मूल आय का 12 प्रतिशत ईपीएफओ में जमा किया जाता है, जिसमें से 8.33 प्रतिशत पेंशन खाते के लिए और 3.67 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए अलग रखा जाता है।
- यदि कोई व्यक्ति कुछ वर्षों के अंतराल के बाद अपनी नौकरी पर वापस आता है, तो उसकी पिछले वर्षों की सेवा को उसके वर्तमान कार्यकाल में जोड़ दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी कंपनियों को बदलता है, तो उनकी विशिष्ट खाता संख्या (UAN) समान रहती है और उनके कुल कार्य अवधि की गणना बीच के किसी भी अंतराल को हटाकर की जाती है।
- EPF की पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल काम करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लिए 7 साल काम करता है और 1 साल का ब्रेक लेता है, उसके बाद 4 साल का और काम करता है, तो उनकी कुल नौकरी की अवधि 11 साल मानी जाएगी।
- EPF लाभ का हकदार होगा।वही कोई व्यक्ति 9.5 साल के लिए काम करता है, तो वह EPFO के नियमों के अनुसार 6 महीने की छूट अवधि के लिए पात्र है, जो 10 साल के बराबर है।
ऐसे करें eKYC
- सबसे पहले आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर विजिट करें। यहां आपको KYC Updation (Member) पर क्लिक करना है।
- इसके बाद एक नया विंडो खुलेगा जहां आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोर्ड दर्ज करना होगा।
जब आप इस डीटेल को भरकर लॉगिन करेंगें तो आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलगा जिसमें EPFO मेंबर का प्रोफाइल दिखेगा।
- आपको इस पेज के टॉप पर मैनेज’ सेक्शन दिख जाएगा, जिसपर क्लिक करके ‘केवाईसी’ के ऑप्शन तो सेलेक्ट करना होगा।
- जब आप केवाईसी’ के ऑप्शन तो सेलेक्ट करेंगे तो एक नया पेज आपके स्क्रीन पर खुलेगा। आपको मांगी गई सभी जानकारी भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट की डिटेल भरकर टिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स को संबंधित विभाग द्वारा वेरिफाई किया जाएगा और आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा।