MP Breaking News
Wed, Dec 17, 2025

कर्मचारियों को मिलेगा अर्जित अवकाश का लाभ, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
Published:
कर्मचारियों को मिलेगा अर्जित अवकाश का लाभ, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ

Employees Earned Leave : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत उन्हें अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। बैक डेट से ही कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का भुगतान किया जाना है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक ही कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का भुगतान किया जाएगा।

अर्जित अवकाश का भुगतान

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अर्जित अवकाश का भुगतान बैक डेट से किया जाएगा। हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। न्यायाधीश सायन वैद्य ने सुनीता सिंगरौली बनाम स्टेट ऑफ एचपी केस में दिए आदेश स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को बैक डेट से ही अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा।

8 हफ्ते के भीतर नियमितीकरण की तिथि से ही अर्जित अवकाश का भुगतान

इस आदेश में याचिकाकर्ताओं को 8 हफ्ते के भीतर नियमितीकरण की तिथि से ही अर्जित अवकाश का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं वित्त विभाग द्वारा 6 जुलाई 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया गया। बता दें कि वित्त विभाग द्वारा 6 जुलाई 2020 को अर्जित अवकाश के भुगतान के मामले में कार्यालय आदेश जारी किया गया था।

इससे पहले कहा गया था की कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के कुछ फैसले के कारण कई विभागों के कर्मचारियों को पिछली डेट से नियमित करना पड़ रहा है लेकिन इन कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का भुगतान पिछली तिथि से नहीं किया जाएगा क्योंकि अर्जी तापक्काश कन्वेंशनल बेनिफिट में शामिल होता है। ऐसे में परिणामी लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा।

इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान वित्त विभाग में तर्क देते हुए कहा था कि सीसीएस लीव रूल में छुट्टियां गवर्न होती है। इसलिए बैक डेट से अर्जित अवकाश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस दलील को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है।