कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, शासन के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव, मांगी गई जानकारी

Kashish Trivedi
Published on -
old pension scheme

Employees OPS, Old Pension Scheme : कर्मचारियों को जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी गई थी।

दरअसल नागपुर जिला परिषद में 1 नवंबर 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएग। 1 नवंबर 2005 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है। हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा पुरानी पेंशन योजना बंद होने की तारीख से पहले जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

पुरानी पेंशन लागू करने की मांग

हाई कोर्ट द्वारा फैसला देने के बाद अब कास्ट्राइक जिला परिषद कर्मचारी संगठन ने जिला परिषद के 36 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। इसके लिए CEO ने शासन के पत्र अनुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक इन कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश 29 अक्टूबर को जारी हुए हैं। नवंबर में यह सेवा में शामिल हुए हैं।

कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई

हाई कोर्ट द्वारा अपने फैसले में स्पष्ट किया गया था कि 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में दाखिल कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया उससे पहले शुरू हुई होगी। इसके लिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ 6 सप्ताह में दिया जाना चाहिए। शासन द्वारा इसके लिए जल्द आदेश जारी किया जाए। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा 1 नवंबर 2005 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों की जानकारी सीईओ से मांगी गई थी। जिसमें सिपाही लिपिक और अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती भी शामिल थी।

पुरानी पेंशन योजना का लाभ 

जुनी पेंशन योजना के लिए भी सरकार के पास प्रस्ताव भेजने की तैयारी की गई है। कर्मचारी संगठन द्वारा सीईओ सौम्या शर्मा और उपमुख्यमंत्री अधिकारी सामान्य प्रशासन को ज्ञापन सोपा गया है। सीओ ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कर्मचारियों को हाई कोर्ट के आदेश के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News