कर्मचारियों को मिलेगा ‘तबादले’ का लाभ, जल्द जारी होगी अधिसूचना, इन कर्मियों के लिए दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। जल्द इस मामले में अधिसूचना जारी की जाएगी।इससे पहले सरकार द्वारा अध्यादेश लाया जा चुका है।
Employees Transfer Policy, Employees Transfer : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें भी तबादला का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए पहले ही अध्यादेश लाया जा चुका है। वही जल्द इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
जल्द जारी होगी अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के तबादला किया जा सकेंगे। हिमाचल में पांच नगर निगम है। जिसके बाद सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को स्टेट कैडर बनाने का फैसला किया गया है। इस पर अध्यादेश पहले ही लाया जा चुका है। इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।
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कर्मचारियों के तबादले का फैसला
इससे पहले हिमाचल प्रदेश में मात्र एक नगर निगम शिमला हुआ करता था। जिसके कारण कर्मचारियों के तबादले नहीं हो पाए थे। अब हिमाचल में पांच नगर निगम है। ऐसे में सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों के तबादले का फैसला लिया गया है। मामले में शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपालचंद का कहना है कि सरकार द्वारा हाल ही में इस पर अध्यादेश लाया जा चुका है। शिमला को छोड़कर अन्य चार नगर निगम भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। विभाग की ओर से जल्द इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
तबादले से हटा प्रतिबंध
बता दे कि प्रदेश में शिमला के अलावा सोलन, पालमपुर, धर्मशाला और मंडी पांच नगर निगम है। प्रदेश सरकार द्वारा इन निगम में स्टाफ कर्मचारियों को मुहैया कराया गया था। हिमाचल में 29 नगर परिषद और 27 नगर पंचायत भी हैं। इससे पहला सुक्खू सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के सामान्य तबादले से भी प्रतिबंध हटा दिया गया था। अगस्त 2 सितंबर महीने में दो चरणों में कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। पहले चरण में 21 से 31 अगस्त के बीच कर्मचारियों के होने जबकि दूसरे चरण में 20 से 30 सितंबर के बीच ग्रुप श्रेणी सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।
तबादले के लिए मंत्री अधिकृत
संबंधित विभाग के मंत्री तबादले के लिए अधिकृत किए गए हैं। इसके लिए नियम और नीति भी तय किए गए है। किसी भी विभाग में या सरकारी संस्थान में तीन फीसद से अधिक तबादले नहीं किए जाएंगे। आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों को तबादले से अलग रखा जाएगा। एक से दूसरे जगह पर 3 वर्ष की अवधि के बाद ही तबादले किए जाएंगे। हालांकि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार 2 साल के बाद भी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जा सकती है।