कर्मचारियों को करना होगा इंतजार, पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार ने मांगा 12 सप्ताह का समय, जानें कब मिलेगा लाभ

कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक बार फिर से केंद्र सरकार द्वारा योजना पर विचार करने 12 सप्ताह का समय मांगा गया है। 12 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार इस पर विचार-विमर्श करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में दी अपनी याचिका में सब अधिकार अपने पास रखा है।

CAPF Employees Old Pension Scheme : कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अभी थोड़ा लंबा वक्त लगने वाला है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में नवीन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल 11 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि होली पर इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से हाईकोर्ट से 12 सप्ताह का समय मांगा गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विचार के लिए समय मांगा गया है। इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या फिर कानून के दायरे में कोई दूसरा रास्ता अपना सकती है। हाईकोर्ट में दी गई अपनी याचिका में केंद्र सरकार ने अपने पास रखे हैं।

NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग 

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। जिसमें कहा गया था कि सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही इन बलों में लागू एनपीएस को समाप्त कर इसके जगह पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चाहे कोई भी बल में आज भर्ती हुआ है। पहले कभी भर्ती हुआ है या आने वाले समय में भर्ती होगा। सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे।

केंद्र सरकार ने दिया जवाब 

वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अभी इस फैसले को लागू करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। संसद सत्र के दौरान पर वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया था कि यह फैसला कब तक लागू किया जाएगा? जिसमें जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि मामला गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस पर कोई भी जवाब देना सरल नहीं है। विपक्षी दलों के कई सांसद ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज भी बुलंद की थी।

मिला 12 सप्ताह का समय

वहीं केंद्र सरकार को होली तक दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन करना अनिवार्य था, वहीं तिथि के आगे निकल जाने के बाद 10 लाख से अधिक संख्या वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में उनके अंदर एक बार फिर से बेचैनी और रोष देखने को मिल रहे हैं। कॉन्फिडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलेट्री फोर्स एंड मार्टीर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन और पूर्व एडीजी सीआरपीएफ एसएन सिंह का कहना है कि अगर सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाती है तो पैरामिलिट्री परिवार पीएम आवास का घेराव करेंगे।