नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आज रात 12 बजे यानि 16 फरवरी से सभी वाहनों पर फास्टैग ( FASTag) अनिवार्य हो जाएगा। FASTag नहीं होने पर दोगुना टोल टैक्स देना होगा। इस संबंध में परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transportation) ने आदेश जारी कर दिए है। परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक टू-व्हीलर को छोड़कर सभी वाहनों में 15 फरवरी रात 12 बजे से फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। 16 फरवरी से बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी।
दरअसस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पहले 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर कैशलेन बंद करने का फैसला सुनाया था। लेकिन कोरोना संकटकाल इसकी तारीख में बढ़ोत्तरी करते हुए 15 फरवरी से फास्टैग से अनिवार्य रूप से टोल का भुगतान करने का फैसला किया गया था। इसी के चलते अब रविवार की रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा पर कैशलेन बंद हो जाएंगी।
आज रात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने सोमवार की रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा पर कैशलेन बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब वाहनों को टोल सिर्फ फास्टैग से ही देना होगा। जिनके पास फास्टैग नहीं होगा, उन्हें दोगुना टोल देना पड़ेगा।कोई विवाद पैदा न हो, इसके लिए टोल प्लाजा पर सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस से भी मदद मांगी गई है।
क्या है फास्टैग ?
फास्टैग एक प्रकार का टैग या चिप है। इस कार्ड में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफेकशन लगा होता है जिसे कार की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। इसके जरिए आप टोल प्लाजा (Toll Plazas) पर टोल टैक्स (Toll Tax) का भुगतान कैशलेस कर सकते हैं। जब भी FASTag लगी कार टोल प्लाजा से गुजरेगी तो ऐसी स्थिति में Tax डायरेक्ट वाहन मालिक के खाते से कट जाएगा।इस तरह से बिना रूके ही टोल टैक्स का भुगतान ऑटोमेटिक (Automatic) तरीके से हो जाएगा। वाहन में लगा यह फास्टैग कार्ड जनता के प्रीपेड खाते के एक्टिव होने के बाद ही अपना काम करता है, और फास्टैग अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो उसे दुबारा रिचार्ज करना पड़ेगा।