रांची, डेस्क रिपोर्ट। चारा घोटाले के मामलों का सामना का सामना कर रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। लालू के साथ ही सीबीआई की विशेष अदालत ने 75 अभियुक्तों को भी दोषी करार दिया है, जबकि 24 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज मंगलवार को चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव सहित 75 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इस मामले को देख रहे विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने 24 अभियक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने सजा तय करने के बाद दोषी अभियुक्तों को जेल भेजने के आदेश दिए।
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गौरतलब है कि लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में सजा हो चुकी है अभी वे जमानत पर चल रहे थे , अब पांचवे और अंतिम मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की निकासी) यादव दोषी करार दिए गए हैं। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 21 फरवरी को होगी उसमें फैसला होगा कि लालू यादव को कितने दिन की सजा मिलेगी।