UP Employees Salary/Bonus : दिवाली और उपचुनाव से पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बोनस की अधिकतम राशि 7000 रुपये होगी। इसका लाभ करीब 8 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों, शिक्षकों और दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगा।बुधवार को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए है।
सीएम ऑफिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-2024 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 1025 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
इस तरह होगा बोनस का भुगतान
- यूपी शासनादेश के मुताबिक, जिन कर्मचारियों का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47600-151100) तक है, उन्हें 30 दिन का तदर्थ बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि 7000 रुपये तय की गई है।
- 31 मार्च 2024 को मासिक परिलब्धियां 7000 रुपये से ज्यादा होने पर निश्चित फार्मूले के आधार पर 6908 रुपये बोनस मिलेगा।
- बोनस के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों का इस राशि का 75 प्रतिशत भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जबकि 25 प्रतिशत का नगद भुगतान किया जाएगा।
- पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने वाले कर्मचारियों के को दिवाली बोनस के तौर पर सिर्फ 1800 रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5100 रुपए उनके GPF खाते में जमा होंगे। वहीं नई पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को पूरा 6,900 रुपये मिलेंगे।
- जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं होंगे, उन्हे ये धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NCC) के रूप में दी जाएगी।
- 31 मार्च 2024 के बाद और 30 अप्रैल 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा बोनस नगद दिया जाएगा।
- ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने हफ्ते में 6 दिन कामकाज वाले कार्यालय में 3 वर्ष या उससे ज्यादा लगातार काम किया होगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे होंगे, उनके लिए बोनस राशि 1184 रुपये महीना तय की गई है।
- वर्ष 2023-24 में जिन कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड मिला हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।
- जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच चल रही है या किसी अदालत में आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें दोषमुक्त होने पर बोनस मिलेगा। तब तक ये राशि स्थगित रहेगी। दोषी साबित होने पर अपील या पुनर्विचार के मामलों में भी बोनस नहीं दिया जाएगा।
अगले हफ्ते आएगी अक्टूबर की सैलरी
योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, अधिकारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों नवंबर का वेतन अक्टूबर अंत में ही जारी करने का फैसला किया है।वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि इस बार 31 अक्टूबर, 2 नवंबर को भाई दूज और 3 नवंबर को गोवर्धन पूजा के चलते कर्मचारियों की सैलरी नवंबर की बजाय 30 अक्टूबर को निर्गत करने को स्वीकृति दी गई।इसका लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मिलेगा।वही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन भी इसी दिन आएगी।बता दे कि प्रदेश में शिक्षक सहित करीब 14 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स हैं। वेतन और पेंशन पर हर महीने लगभग 13000 करोड़ रुपये खर्च होता है।
#UPCM @myogiadityanath ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष… pic.twitter.com/TYUVhZLmki
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 23, 2024