Haryana Employee DA :हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति (deputation) पर काम कर रहे हरियाणा के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) चुनने का विकल्प दिया गया है यानि इन कर्मचारियों को अब हरियाणा सरकार की तरह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने 9 जुलाई को सभी प्रशासनिक सचिव/ विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत। हरियाणा राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन के संबंध में एक आदेश जारी किया है।
क्या लिखा है आदेश में
दरअसल, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन में बड़ी संख्या में हरियाणा के सरकारी कर्मी डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर कार्यरत हैं, ऐसे में अब चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली बार प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) चुनने का विकल्प दिया गया है। इस विकल्प के तहत चंडीगढ़ प्रशासन में हरियाणा से आए कर्मचारियों ने अपने राज्य का डीए स्वीकार किया। इसके चलते 40 प्रतिशत कोटे वाले यानी हरियाणा के डेपुटेशन वाले कर्मचारियों को जुलाई माह के लिए 55 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा, जबकि 60 प्रतिशत कोटे वाले कर्मचारी अर्थात पंजाब के कर्मचारियों पर डीए की सुविधा लागू नहीं होगी।
एरियर पर भी अपडेट
1 जनवरी 2023 से डीए का जो बकाया है, इसका भुगतान 2025-26 के वेतन बजट से होगा, अगर विभागों के पास बजट उपलब्ध रहेगा। यह लाभ हरियाणा सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर हैं और सैलरी हरियाणा के मूल पद के अनुसार लेते हैं। यदि कर्मचारी अपने राज्य का डीए चुनते हैं, तो उन्हें अपने राज्य के अनुसार डेपुटेशन अलाउंस लेना होगा और छुट्टियां भी प्रशासन की नीति के अनुसार ही मिल सकेगी। यह आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग (लेखा शाखा) की ओर से 9 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। इस पर वित्त एवं योजना अधिकारी ने वित्त सचिव की ओर से हस्ताक्षर किए हैं।
महंगाई भत्ता दर
- 1 जनवरी 2023 38% से 42%
- 1 जुलाई 2023 42% से 46%
- 1 जनवरी 2024 46% से 50%
- 1 जुलाई 2024 50% से 53%
- 1 जनवरी 2025 53% से 55%






