Bihar Employees News: बिहार के श्रमिकों-कर्मियों के लिए खुशखबरी है। विधासभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने मजदूरी की दरों में संशोधन किया है। नई दरें एक अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू होंगी।इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17 प्रतिशत अतिरिक्त परिर्वतनशील महंगाई भत्ता की वृद्धि की है। अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिक के आधार पर 4 श्रेणी रखी हैं। प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपये की वृद्धि हुई है।हालांकि कृषि श्रमिकों को छोड़कर बाकी सभी 89 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरें एक समान होंगी।

जानिए किसकी कितनी बढ़ी मजदूरी?
अकुशल श्रमिक को 412 रुपये की जगह 424 प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रमिक को 428 रुपये की जगह 440 प्रतिदिन, कुशल श्रमिक को 521 रुपये की जगह 536 रुपये प्रतिदिन और अतिकुशल श्रमिक को 636 रुपये की जगह 654 रुपये प्रतिदिन मिलेगा।
Government Order
https://state.bihar.gov.in/labour/SectionInformation.html?editForm&rowId=3152