MP Breaking News
Mon, Dec 15, 2025

हजारों अनुबंध व दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी, जल्द होंगे नियमित, अधिसूचना जारी, करना होगा इन नियम-शर्तों का पालन

Written by:Pooja Khodani
अधिसूचना के तहत, 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मियों और 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी व आकस्मिक भुगतान कर्मियों को इसी तिथि से नियमित करने का भी निर्णय लिया है।
हजारों अनुबंध व दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी, जल्द होंगे नियमित, अधिसूचना जारी, करना होगा इन नियम-शर्तों का पालन

HP Employees News: हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मियों व और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब कार्मिक विभाग ने इन कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।कार्मिक विभाग के बाद अब राज्य के सभी विभाग, बोर्ड और निगम अपने अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे।संभावना है कि इस बार 6000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

दरअसल, 5 अप्रैल शनिवार को सीएम सुखविंद्रर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय था। 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मियों को भी इसी तिथि से नियमित करने का भी निर्णय लिया था, जिसके बाद अब कार्मिक विभाग हिमाचल द्वारा आदेश जारी किए गए है। पूर्व में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों को 31 मार्च व 30 सितंबर को रेगुलर किया जाता था ।

अनुबंध कर्मियों के लिए नियम शर्तें 

  • अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।
  • नियमितीकरण पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर होगा, बशर्ते कि पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड आदि का अनुबंध पर प्रारंभिक भर्ती के समय पालन किया गया हो।
  • उम्मीदवार का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना एफआर में निहित प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
  • नियमितीकरण, प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार किए जा रहे अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगा।
  • संबंधित अभ्यर्थी की जन्म तिथि के निर्धारण के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 172 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा।
  • नियमितीकरण के लिए पात्र कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के लिए संबंधित विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी। अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी को नियमित होने पर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा।

दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए नियम शर्ते

  • दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारियों को 4 वर्ष की निरंतर सेवा (एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 240 दिन के साथ, जहां जनजातीय क्षेत्रों के लिए अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है) पूरी करने के बाद विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्तियों पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा और पात्रता 31 मार्च, 2025 तक देखी जाएगी।
  • यदि 240 दिनों की लगातार सेवा के बीच कोई ब्रेक होती है, तो उस स्थिति में कर्मचारी नियमित नहीं होंगे।
  • किसी भी श्रेणी का कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा, नियमितीकरण के बाद संबंधित दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी का मूल पद समाप्त कर दिया जाएगा।
  • नियमितीकरण उस वर्ष के लिए संबंधित विभाग को आवंटित बजट की उपलब्धता के अधीन होगा। चूंकि कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई अतिरिक्त निधि बजट की मांग नहीं की जाएगी।
  • अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियमितीकरण के आदेश जारी होने की तारीख के बाद होगा।
  • दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय ऐसे पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।
  • जिन्होंने उच्चतर वेतनमान पद पर उच्चतर वेतन पर 4 वर्ष से कम समय तक कार्य किया है, उसे निम्नतर वेतनमान पद तथा उच्चतर वेतनमान पद दोनों में सेवा को मिलाकर नियमित किया जाएगा।। इसके अलावा अन्य कई शर्तों को भी पूरा करना होगा।

सीएम ने दी कर्मचारियों को बधाई

सीएम सुखविंद्रर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अटूट मेहनत और पूरी लगन के साथ प्रदेश को सँवारने में जुटे कर्मचारियों की मेहनत का कोई सानी नहीं है।हमारी सरकार ने 2 वर्ष एवं 4 वर्ष का अनुबंध पूरा कर चुके कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।इस निर्णय से उनके अनुभवों का लाभ लोगों को मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों का संचालन अधिक सुगमता एवं प्रभावशीलता के साथ हो सकेगा।