OLD PENSION SCHEME 2023: राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसका लाभ प्रदेश के 1.39 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी ना हो सकी, संभावना जताई जा रही है सोमवार तक इसकी अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाएगा।
दरअसल, शुक्रवार को अपना चुनावी वादा निभाते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि ओपीएस को शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है, इस बारे में जल्दी अधिसूचना जारी होगी। प्रदेश में इस पेंशन से वंचित कर्मचारियों की संख्या करीब 1,36,000 है, उन्हें शुक्रवार से ही यह लाभ मिलना शुरू हो गया है। जो भी विभागों, बोर्डों और निगमों के पात्र कर्मचारी हैं, उन्हें इस योजना में लाया गया है। इसे वर्ष 2003 से दिया जाएगा।
सोमवार को जारी हो सकती है अधिसूचना
संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वैसे तो सीएम के बयान के बाद शनिवार तक अधिसूचना जारी हो जानी थी, लेकिन दूसरा शनिवार होने के कारण अवकाश था और आज रविवार है, जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को नहीं भेज पाया, लेकिन सोमवार 16 जनवरी को इसके जारी होने की पूरी संभावना है। इसमें क्या क्या विकल्प होंगे और कर्मचारियों को किस तरह से लाभ मिलेगा, सबकी जानकारी होगी, हालांकि सीएम पहले ही स्पष्ट कर चुके है कि हिमाचल प्रदेश का पुरानी पेंशन स्कीम देने का अपना मॉडल होगा।
ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे
- OPS में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है।
- हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है,पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल हैं।
- ओपीएस में पेंशन लेने वाले शख्स के 80 साल का होने पर मूल पेंशन में 20 फीसदी की वृद्धि होती है, इस तरह से पेंशनधारक के 85 की उम्र में 30 फीसदी, 90 की उम्र में 40 फीसदी, 95 की उम्र में 50 फीसदी और 100 की उम्र होने पर 100 फीसदी बढ़ता है।पेंशनधारक की उम्र 100 तक पहुंचने पर पेंशन की रकम दोगुनी हो जाती है।
- OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है।
- OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।
- पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है।