केंद्रिय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। UPS के लागू होने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा लगातार बदलाव किया जा रहा है। इसी क्रम में अब केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत जो टैक्स लाभ मिलते हैं, वही अब नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर भी लागू होंगें।
इसका मतलब है कि जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस की जगह यूपीएस को चुनेंगे, उन्हें भी टैक्स में वही छूट मिलेगी।इससे कर्मचारियों को टैक्स में राहत भी मिलेगी और उन्हें नई योजना अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा

NPS की तरह मिलेगा टैक्स बेनिफिट
यूपीएस को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध कर लाभ, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ यूपीएस पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प है।ये प्रावधान मौजूदा एनपीएस ढ़ांचे के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी का भी मिलेगा लाभ
इससे पहले केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रविधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।अब UPS में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2021 के अनुसार ग्रैच्युटी के लाभ के पात्र होंगे। पहले यह लाभ केवल OPS वाले कर्मचारियों को ही मिलता था।
30 सितंबर तक चुन सकते है UPS का विकल्प
केन्द्र सरकार ने UPS और NPS में से किसी एक को चुनने की समय सीमा 30 सितंबर 2025 तय है ।पहले यह तिथि 30 जून थी।जो कर्मचारी NPS से UPS चुनना चाहते है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। बता दे कि देश में 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू है। अबतक 27 लाख NPS में नामांकित कर्मचारियों में से केवल 1,500 ने यूपीएस का विकल्प चुना था, जो 0.05% से भी कम है।
आईए जानते है UPS में किस तरह मिलेगा लाभ
- Assured Pension: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
- Assured Family Pension: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
- Assured Minimum Pension: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
- Inflation Index: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा,इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।