- हरियाणा में 10 साल पहले परमानेंट हुए कर्मचारियों को तोहफा
- कर्मचारियों को पहली पदोन्नति और एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) का लाभ
- राज्य के पांच हजार कर्मचारी होंगे लाभान्नित
Haryana Employees Promotion: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के हुए कर्मचारियों को अब 10 साल बाद राज्य की नायब सैनी सरकार प्रमोशन देने जा रही है। राज्य सरकार ने विगत 13 जून से इन कर्मचारियों को पहली पदोन्नति और एश्योर्ड करियर प्रमोशन का लाभ देने का फैसला किया है हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 साल पहले तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने विदाई से ठीक पहले करीब 5 हजार कर्मचारियों को वर्ष 2014 की पॉलिसी के तहत पक्का किया था, जिन्हें अब सैनी सरकार पदोन्नति देने जा रही है। हालांकि ये पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर तय होंगी।इस संबंध में मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
2014 में 5000 कर्मचारी हुए थे पक्के, 2018 से लगी पॉलिसी पर रोक
- दरअसल, पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने वर्ष 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 3 पॉलिसी बनाई थीं। पहली पॉलिसी 18 जून 2014 को बनाई गई, जिसमें 3 साल पूरे करने वाले करीब 5000 कर्मचारियों को पक्का किय ।लेकिन नियम का पालन ना होने पर जून 2018 में हाईकोर्ट ने 2014 की नियमितीकरण पॉलिसी पर रोक लगी दी।
- साथ ही हाईकोर्ट ने 2016 में पक्के हुए 5 हजार कर्मचारियों के साथ अनुबंध पर काम कर रहे दूसरे सभी कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद मामला नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी हो गए। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 18 जून 2020 को इन कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी, जिसका रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है।
पदोन्नति के साथ मिलेगा ACP का लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 साल बाद 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के हुए कर्मचारियों को नायब सैनी सरकार ने पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। विगत 13 जून से इन कर्मचारियों को पहली पदोन्नति और एसीपी का लाभ दिया जाएगा। हालांकि पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगी। यह कर्मचारी पदोन्नति या प्रथम ACP स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे पात्रता शर्तें पूरी करते हों। हालांकि 13 जून से पहले पात्रता की तिथि से पदोन्नति या प्रथम ACP स्केल के लाभ पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।