Employees Retirement Age Hike : देश में कई राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने की मांग शुरू हुई। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने की मांग की जाती है। कई राज्यों में रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। वहीं पदों की कमी को देखते हुए भी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की जा रही है। इसी बीच हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि पर आदेश दिए गए थे।
मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश खारिज
राज्य सरकार ने केरल हाईकोर्ट के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 56 से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी किया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सरकार के फैसले में अवगत कराते हुए लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति आयु 56 वर्ष से बढ़कर 58 वर्ष नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना संभव नहीं है। ऐसे में अदालत के कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु 56 वर्ष है।
रिटायरमेंट आयु में वृद्धि
इतना ही नहीं पत्र में जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 को एक संशोधन सेवा के माध्यम से उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को सरकारी कर्मचारी के बराबर किया गया है ऐसे में अब वह 56 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। वही सेवानिवृत्ति आयु में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। संशोधन के तहत अप्रैल 2013 के पहले नियुक्ति हुए उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इससे 55 से बढ़ाकर 56 वर्ष किया गया है।
हाईकोर्ट की सिफारिश
वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जनरल द्वारा सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया था। दरअसल न्यायिक सुधार होने पर अदालत को अनुभवी कर्मचारी की सेवा की आवश्यकता थी। ऐसे में 25 अक्टूबर को मॉडल डिजिटल कोर्ट की स्थापना और केरल उच्च न्यायालय सेवा सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के विषयों पर भेजा गया था।
हालांकि हाईकोर्ट की सेवानिवृत्ति की आयु वृद्धि पर विचार करने के लिए न्यायाधीशों की गठित समिति की रिपोर्ट में भी इसे शामिल किया गया था। वहीं अब न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि नहीं की जाएगी। जबकि उच्च शिक्षा के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है। इसे 1 वर्ष बढ़ाकर 56 वर्ष किया गया है।
सरकार का निर्णय
केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को लिखे पत्र में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर जानकारी दी है। राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इसमें 2 वर्ष की वृद्धि नहीं की जा सकती है। ऐसे में अब सेवानिवृत्ति आयु 56 वर्ष ही रहेगी। इसे बढ़ाकर 58 वर्ष नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए समान रूप से नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है।