Employees DA Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है दरअसल उन्हें बड़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत एक जुलाई 2021 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के अनुदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द इन्हें भुगतान किए जाएंगे। इसके लिए मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है।
अनुदान-अनुग्रह राशि भुगतान के आदेश
रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत एसआरपीएफ लाभार्थी को महंगाई बढती महंगाई राहत का अनुदान अनुग्रह राशि भुगतान की प्राप्ति में संशोधित डेट 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। इसके लिए दरों की घोषणा कर दी गई है। 28 फीसद महंगाई राहत का लाभ तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया जाएगा।
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, DoPPW के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 -1/2020-ई-II(बी) दिनांक 23.04.2020 की एक-एक प्रति, कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/07/2021 – पी एंड पीडब्लू (डी) दिनांक 20.09.21 और 23.11.2021 और कार्यालय ज्ञाप संख्या 42/07/2022 — पी एंड पीडब्लू (डी) दिनांक 11.09.2019 उपरोक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के दिनांक 11.05.2022 और 31.10.2022 को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ भेजा जाता है।
आदेश जारी
बोर्ड के पत्र क्रमांक एफ(ई)III/98/पीएन1/भूतपूर्व ग्रेड/3 दिनांक 15-11-2006 के द्वारा जारी जीवित एसआरपीएफ(सी) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि की बढ़ी हुई दरों के अनुसरण में, पैरा ऊपर उल्लिखित DoPPW के ओएम दिनांक 20.09.2021, 23.11.2021, 11.05.2022 और 31.10.2022 के 1(i) को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:-
जीवित लाभार्थी ‘A’, ‘B’, ‘C’ और ‘D’ एसआरपीएफ (अंशदायी) लाभार्थी, जो 01.04.1957 से 31.12.1985 की अवधि के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें स्लैब-वार एक्स- ग्रेसिया पूर्व में स्वीकृत किया गया है। जिसकी दर ₹3000, ₹1000, ₹750 और ₹650/- प्रति माह की दर से और 01.11.2006 से क्रमश: ₹600/- प्रति माह की समान दर के बदले निम्नलिखित दरों पर महंगाई राहत के हकदार हैं: –
महंगाई राहत की तिथि -दर
- 01-07-2021 – 368%
- 01-01-2022 – 381%
- 01-07-2022 – 396%
रुपये के अंश से जुड़े DR के भुगतान को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की होगी। इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।