राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायत सहायक सहित शिक्षाकर्मी, पैराटीचर और मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए कई जिलों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कई जिलों में आदेश जारी किया जाना बाकी हैं।
मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹16900 किया गया
राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायक सहित शिक्षाकर्मी, पैराटीचर और मदरसा पैरा टीचर्स की मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹16900 किया गया है। वृद्धि का लाभ भी बीएड, बीएसटीसी और d.led की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदा कर्मचारियों को होगा। इसके साथ ही शिक्षाकर्मी पैराटीचर ग्राम पंचायत सहायक और मदरसा पैरा टीचर्स के पदनाम को भी संशोधित कर दिया गया है।
पद नाम बदलने के आदेश जारी
शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अधीन कार्यरत शिक्षाकर्मी पैराटीचर, ग्राम पंचायत सहायक के पद नाम बदलने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ इनके वेतन को भी बढ़ाया गया है। धौलपुर में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा सुनील अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षाकर्मी पैराटीचर, ग्राम पंचायत सहायकों को पूर्व निर्धारित किए गए पारिश्रमिक एवं पदनाम में संशोधन कर विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं।
इसके साथ ही शिक्षा कर्मी को सहायक शिक्षक, पैराटीचर को कनिष्ठ शिक्षक, ग्राम पंचायत सहायकों को पंचायत शिक्षक और मदरसा पैरा टीचर्स को शिक्षा अनुदेशक का पद नाम दिया गया है। इसका लाभ कर्मचारियों को मई महीने से दिया जाएगा। सभी पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 9 साल संविदा सेवा अवधि पूरी करने के बाद मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹29600 किया गया है। वहीं 18 साल के संविदा सेवा अवधि पूरी करने के बाद मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹51600 किया गया है।