Employees Holiday News : पंजाब के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को पांच विशेष आकस्मिक छुट्टियां देने का ऐलान किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को विकलांगता से संबंधी कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लेने के लिए 5 विशेष आकस्मिक छुट्टियां देने का निर्णय लिया है।वही कई राज्यों में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के चलते भी अवकाश घोषित किया गया है।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के इस फैसले के तहत दिव्यांगजन कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक छुट्टी विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर) और दूसरी छुट्टी लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर (4 जनवरी) और तीन छुट्टियां सुविधानुसार सेमिनार/कार्यशाला में भाग लेने के लिए ले सकते हैं।
पंजाब में 10 जुलाई को भी अवकाश घोषित
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई को स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। इस दिन जालंधर में सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत सरकारी अधिकारी या कर्मचारी 10 जुलाई को विशेष अवकाश का लाभ लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(1) के अनुसार, 10 जुलाई 2024 को इस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यापार, उद्योग, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी सवेतन अवकाश मिलेगा।
इन राज्यों में भी उपचुनाव के लिए अवकाश घोषित
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर आगामी 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है, ताकि सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाश होगा।
- ऊना, कांगड़ा, चम्बा और सोलन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत पंजाब राज्य के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (जालंधर पश्चिम) उपचुनाव को लेकर 10 जुलाई को विशेष सवेतन अवकाश होगा।
- प्रदेश के सिरमौर और शिमला जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत उत्तराखंड राज्य के पंजीकृत मतदाताओं के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (बद्रीनाथ और मंगलौर) विशेष सवेतन अवकाश होगा।
- विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें संबंधित संस्थानों के उपचुनाव में मतदान करना है।
- विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विशेष सवेतन अवकाश उन सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी कर्मचारियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा, जो उक्त राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं।
- अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान दिवस (10 जुलाई बुधवार) को सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश रहेगा। राज्य शासन ने अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन निगोशिएबल इन्स्ट्रू मेंट्स एक्ट की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है।
- उत्तराखण्ड राज्य में होने वाले 33-मंगलौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान 10 जुलाई, 2024 को उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे मतदाता जो इस जनपद में कार्यरत हों, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख के अन्तर्गत सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किया गया है। मंगलौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अर्ह मतदाता जो इस जनपद में कार्यरत हैं, से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि वो 10 जुलाई को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।