Thu, Dec 25, 2025

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, हटेगी तबादले पर लगी रोक, मिलेगा ट्रांसफर का लाभ, 20 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

Written by:Kashish Trivedi
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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, हटेगी तबादले पर लगी रोक, मिलेगा ट्रांसफर का लाभ, 20 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

Employees, Employees Transfer : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा।  कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को हटाया जाएगा। विभागों के मंत्रियों की मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। 20 अगस्त से एक बार फिर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी।

20 सितंबर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी

हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा रही है। 20 से 30 सितंबर तक तृतीया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को हटाया जाएगा। इसके साथ ही विभाग के मंत्रियों की मंजूरी के साथ ही इन श्रेणियां के अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर हो सकेंगे।मंजूरी के लिए यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं भेजी जाएगी। 19 सितंबर तक अधिकारी और अन्य कर्मचारी की फाइल्स पर कोई गौर नहीं करेंगे। 20 सितंबर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इससे पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक कैडर में 3% से अधिक कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे

20 से 30 सितंबर के बीच आदेश जारी किए जाएंगे। वही 1 अक्टूबर से एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। एक कैडर में 3% से अधिक कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे। हिमाचल सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक आपदा के चलते चला जा रहे बचाव राहत कार्य में जुटे स्टाफ को फिलहाल नहीं बदला जाएगा वहीं कर्मचारियों को पदभार ग्रहण करने के लिए दूरी के हिसाब से 1 से 5 दिन का समय दिया जाएगा।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए भी विभागाध्यक्ष के पास आवेदन करना होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत पहले मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही इन श्रेणियां के कर्मचारियों के तबादला किए जाते थे लेकिन अब विभाग द्वारा नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत विभाग से संबंधित मंत्री इन कर्मचारियों के तबादले को मंजूरी देंगे।

वैसे ही कर्मचारियों की दवा ले किए जाएंगे जिनकी न्यूनतम सेवा का एक स्थान पर 3 वर्ष पूरी हो चुकी हो। इसके साथ ही शॉर्ट स्टे वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए 3 साल की सेवा कल से कम वाले कर्मचारियों के भी तबादले किए जा सकेंगे।