कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, पदनाम संशोधित, मानदेय में वृद्धि, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, खाते में आएंगे 51600 रुपए, यह होंगे नियम

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही उनके पदनाम में भी बदलाव किया गया है। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत नियम और निर्देश भी तय किए गए हैं।

Employees Honorarium Hike : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके पदनाम को बदला जाएगा। इसके साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के बाद कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹51000 से अधिक प्राप्त होंगे।

योग्यता धारी संविदा कर्मी के पदनाम में बदलाव

राजस्थान के निर्धारित योग्यता धारी संविदा कर्मी के पदनाम में बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। बजट सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। साथ ही राज्य के वित्त विभाग द्वारा इस पर बुधवार को आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कुल 6 पूर्व राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लगाए गए है। ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदनाम बदलने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही उनके मासिक मानदेय को भी बढ़ाया जाएगा।

राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियम में बदलाव 

जारी आदेश के तहत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मियों, पैरा टीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹16900 कर दिया गया। इस बढ़ोतरी के साथ ही इसका लाभ बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदा कर्मियों को मिलेगा।

18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय 51600 रूपए 

इतना ही नहीं पदनाम में भी बदलाव किया जाएगा। ग्रेड 2 और ग्रेड -1 जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इन प्रावधानों के साथ ही पदनाम में बदलाव होगा। इन सभी पदों पर कार्यरत संविदा कर्मी को 9 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹29600 किया जाएगा। इसके साथ ही 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹51600 किया जाएगा।

इसके साथ ही शिक्षाकर्मी, पैराटीचर, ग्राम पंचायत सहायक का पदनाम संशोधित किया गया। उन्हें सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक का पद नाम दिया गया है। पदनाम में ग्रेड -2 और ग्रेड -1 जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि किसी संविदा कर्मचारियों ने निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उनके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा।

कर्मचारी को बड़ी राहत

इतना ही नहीं कर्मचारी को बड़ी राहत देते हुए आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिन ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मचारी और पैरा टीचर्स के पास निर्धारित योग्यता और अहर्ता नहीं है। उनके पद नाम और मानदेय को पहले की तरह ही रखा जाएगा। उसमें किसी भी तरह के बदलाव और बढ़ोतरी यह कटौती नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अब कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹51000 प्राप्त होंगे।