Mon, Dec 29, 2025

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 2021 में निकाले गए कर्मियों की होगी पुनर्नियुक्ति, हाई कोर्ट का आदेश, सेवा अनुबंध का होगा नवीनीकरण

Written by:Kashish Trivedi
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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 2021 में निकाले गए कर्मियों की होगी पुनर्नियुक्ति, हाई कोर्ट का आदेश, सेवा अनुबंध का होगा नवीनीकरण

Employees Reappointment : कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिसंबर 2021 को जिन कर्मचारियों के सेवा अनुबंध समाप्त हुए हैं, उन्हें फिर से नवीनीकृत किया जाए। साथ ही 2021 में कंपनी से निकाले गए सभी कर्मचारियों को एक बार पुनः नियुक्ति दी जाएगी।

याचिका में औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को आदेश

बंबई हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को अपने कई कर्मचारी के सेवा अनुबंध को नवीनीकृत करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण 2 मुंबई के 10 जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

एयरलाइन के कर्मचारियों के सेवा अनुबंधों को नवीनीकृत करने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें माना गया था कि 463 कर्मचारी किसी भी कदाचार के दोषी नहीं है और ऐसे में उनके अनुबंध को नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

कंपनी की दलील

इस मामले में स्पाइसजेट की तरफ से भी दलील पेश की गई। जिसमें दावा किया गया कि उच्च न्यायालय से संपर्क किया गया था और कोरोना के कारण उनके दैनिक उड़ाने 144 से घटकर महज 44 रह गई थी।

इसके साथ ही स्पाइसजेट ने कहा था कि कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं होने की वजह से उनके अनुबंध को नवीनीकृत नहीं किया गया था।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से सूचित किया गया कि इंडिया स्पाइसजेट के सदस्य औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार कर्मचारी और कर्मचारी संघ की छटनी नहीं की गई थी। जिस पर मुंबई हाई कोर्ट ने मामले में दलील सुनने के बाद महत्वपूर्ण फैसला दिया। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 को कंपनी से निकाले गए सभी कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति और उनके सेवा अनुबंध को नवीनीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।