कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को निर्देश, 6 दिसंबर तक लंबित DA एरियर का होगा भुगतान

Employees DA Arrears : राज्य में बकाया डीए एरियर के भुगतान का मामला लगातार गरमा रहा है। बीते दिनों कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते के बकाए के मांग के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं अब हाईकोर्ट ने भी बकाए के भुगतान में अनावश्यक देरी पर सरकार को फटकार लगाई है। अदालत के आदेश के तहत अब कर्मचारियों को ३ दिन के भीतर DA एरियर्स का लाभ दिया जाना है।

सरकार को उच्च न्यायालय की फटकार

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के बकाया भुगतान में देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार को शुक्रवार को उच्च न्यायालय की फटकार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने WBSEDCL को कर्मचारियों के सभी लंबित बकाए का भुगतान 6 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को वकील सौम्या मजूमदार द्वारा न्यायमूर्ति मंथा को जानकारी देते हुए कहा गया कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अभी तक कर्मचारियों को बकाए डीए का भुगतान नहीं किया गया है।


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Kashish Trivedi

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