EPFO Higher Pension Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) के कर्मचारियों-खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने योग्य सदस्यों को ज्यादा पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है, इसके लिए तीन मई तक आवेदन किया जा सकता है।इसमें एक सितंबर 2014 को या उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी आवेदन कर सकते है। वही 23 अप्रैल 2023 को EPFO ने एक नया सर्कुलर जारी कर ज्वाइंट वेरिफिकेशन ऑप्शन के लिए आवेदन करने का सही तरीका बताया गया है।
EPFO द्वारा जारी सर्कुलर में तीन मुद्दों को स्पष्ट किया गया है। पहला, हायर पेंशन के लिए जॉइंट एप्लिकेशन जमा कराने के बाद क्या होगा। दूसरा, जॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म में कोई गलती होने पर क्या होगा। तीसरा, यदि ऍप्लॉयर यानी कंपनी ने जॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म को मंजूरी नहीं दी है तो फिर क्या किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति कोष संगठन के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके तहत जो कर्मचारी सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन
- सर्कुलर के मुताबिक,कर्मचारी पेंशन योजना- 1995 (EPS 95) के तहत योग्य पेंशनर्स ज्यादा पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के हर आवेदन को रजिस्टर किया जाएगा, डिजिटली लॉग इन कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी और आवेदक को रसीद संख्या दे दी जाएगी।
- संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी हायर पेंशन वाले कंबाइंड ऑप्शन के लिए आवेदन किए गए मामले की जांच करेंगे और आवेदक को ई-मेल/डाक के माध्यम से और बाद में SMS के जरिए जानकारी मुहैया कराएंगे।
- जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद EPFO का फील्ड ऑफिस इसकी जांच करेगा।
- एक बार जब जरूरी दस्तावेज पूरी हो जाती हैं और नियोक्ता की ओर से वेतन विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इसे EPFO के पास उपलब्ध डेटा से सत्यापित किया जाएगा।
- डेटा सत्यापित हो जाने के बाद, EPFO बकाया राशि की गणना करेगा और बकाया राशि जमा या हस्तांतरित करने के लिए एक आदेश पारित किया जाएगा।
- कोई गड़बड़ी होने पर EPFO की ओर से नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा। सही जानकारी देने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा और इसकी सूचना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाएगी।
जानिए किसे और किस तरह मिलेगा लाभ
- इसमें 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा।
- कर्मचारी पेंशन स्कीम के मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन के अधिकतम सीमा 15,000 रुपये ही तय की गई थी यानी अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये भी है तो उसे केवल 15,000 रुपये तक ही पेंशन में निवेश करने का मौका मिलता था,जिस कारण EPF में बहुत पैसे जमा होते थे, लेकिन इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है।
- अब 1 सितंबर, 2014 तक के ईपीएफओ सदस्य अब अपनी बेसिक सैलरी का 8.33 फीसदी पैसा जमा करके पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
- जिन कर्मचारियों के आवेदन पहले अस्वीकार कर दिए गए थे, उनके लिए आवेदन पत्र पोर्टल लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, वे पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- कर्मचारी 31 अगस्त, 2014 को ईपीएस के मेंबर थे और जिन्होंने ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना, उनके लिए तीन मार्च से पहले यह विकल्प चुनने का समय है।
- जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के समय कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट (Retirement) से पहले उच्च पेंशन ऑप्शन (Higher Pension Option) चुना था उन्हें यह लाभ दिया जाएगा।
- इसके तहत लाभ पाने वालों में केवल वे कर्मचारी योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने 5000 रुपये या 6500 रुपये की सैलरी लिमिट से अधिक पर पेंशन पाने के लिए EPS में योगदान दिया था।
- ऐसे कर्मचारियों के लिए भी है, जिन्होंने EPS 95 का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन EPFO की ओर से उनके एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।