Pensioners Pension, Retirement Benefit : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके पेंशन को लेकर नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत लाभों का समय पर भुगतान करने के लिए आदेश दिए गए हैं।
आदेश जारी
इस कार्यालय के ध्यान में यह लाया गया है कि पेंशनभोगियों के खाते में पेंशन का पहला क्रेडिट असाधारण रूप से विलंबित है और कुछ मामलों में तीन महीने से अधिक है। इस संबंध में निर्देश स्पष्ट हैं (जैसा कि सीपीएओ के दिनांक 12.07.2021 और 23.05.2021 के ओएम द्वारा जारी किया गया है) कि पेंशन का पहला क्रेडिट ई-पीपीओ के आधार पर किया जाना है और मानक समयसीमा के अनुसार पीपीओ बुकलेट और संबंधित दस्तावेजों का पालन किया जाएगा।
यह होंगे नियम
- लेखा महानियंत्रक ने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनों के खातों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा करने में देरी को गंभीरता से लिया है और निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं कि पेंशनरों के खाते में पेंशन नियत तारीख तक जमा हो जाए।
- सभी संबंधितों का ध्यान पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों और नियम 63 और 76 सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रसंस्करण और भुगतान के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा निर्धारित समय-सीमा की ओर भी आकर्षित किया जाता है।
- इस कार्यालय ने बार-बार दोहराया है कि सिविल लेखा नियमावली के पैरा 7.3.2 और 7.3.3 (पीएओ और सीपीएओ की भूमिका) के प्रावधानों का सभी संबंधितों द्वारा पालन करने की आवश्यकता है। निर्देश दिया गया है कि सभी फील्ड कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित समय मानकों का पालन किया जाना आवश्यक है।
- कार्यालय प्रमुख द्वारा पीएओ को सभी प्रकार से पूर्ण पेंशन कागजात जमा करने का समय मानक सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार रहेगा।
- इसको ध्यान में रखते हुए, सभी प्रा. संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सीसीए/सीसीए/सीए (आई/सी) से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर संसाधित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनिवार्य रूप से पेंशनभोगी के खाते में जमा की जा रही है।