MP Breaking News
Mon, Dec 22, 2025

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में बड़ी वृद्धि, खाते में आएंगे 16500 रुपए, रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि संभव, 60 से बढ़कर होंगे 62 वर्ष, मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
Published:
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में बड़ी वृद्धि, खाते में आएंगे 16500 रुपए, रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि संभव, 60 से बढ़कर होंगे 62 वर्ष, मिलेगा लाभ

Employees Salary Hike, Retirement Age Hike : राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल शासकीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही अगले महीने से उन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इतना ही नहीं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

वेतन में बढ़ोतरी

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर के मंदिरों में कार्यरत सरकारी पुजारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। 5000 रुपए प्रतिमाह वेतन पाने वाले पुजारियों को अब 10000 रुपए मिलेंगे। वहीं 10000 रुपए प्राप्त करने वाले पुजारियों के वेतन बढ़ कर 16500 रुपए हो जाएंगे।

2625 पुजारियों को मिलेगा लाभ 

मामले में बंदोबस्ती मंत्री कोट्टु सत्यनारायण ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले पदयात्रा के दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से वेतन संशोधन का लाभ राज्य भर के विभिन्न मंदिरों में कार्यरत 2625 पुजारियों को होगा।

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि पर विचार 

मंत्री सत्यनारायण का कहना है कि सरकार मंदिर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर भी विचार कर रही है। इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के साथ संरक्षित किया जाएगा। वर्तमान में पुजारियों सहित मंदिर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। जिसमें 2 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है।

कार्यकारी अधिकारियों की पदोन्नति रोकने का भी फैसला

इतना ही नहीं आंध्र सरकार द्वारा अदालत में चल रहे मुकदमे के कारण ग्रेड 3 मंदिर के कार्यकारी अधिकारियों की पदोन्नति रोकने का भी फैसला किया गया है। उन्हें प्रमोशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा मंदिर में इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन सही तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 83 में संशोधन किए हैं।