Employees Retirement Age Hike : देशभर में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग जारी है। लगातार अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की राह देख रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक तरफ जहां जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। दूसरी तरफ कई राज्य सरकार द्वारा भी अधिकारी कर्मचारी सहित प्रोफ़ेसर की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। 29 मार्च 2022 की अधिसूचना पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट में स्पष्टीकरण देना होगा।
सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग
दरअसल चंडीगढ़ के शासकीय कॉलेज के प्रोफेसर की तर्ज पर निजी एडेड कॉलेज के प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग शुरू हो गई है। इसके लिए हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई हैहोगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 29 मार्च 2022 की अधिसूचना पर स्पष्टीकरण की मांग कर दी है। वही अब इस याचिका की सुनवाई 17 जनवरी 2023 को होगी।
एडेड कॉलेजों के शिक्षकों को नहीं मिला इसका लाभ
जानकारी के मुताबिक निजी एडेड कॉलेज के कर्मचारी प्रोफेसर द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा 29 मार्च को अधिसूचना जारी किया गया थाहोगी जिसमें प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था। सभी शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के नियम को लागू कर दिया गया है लेकिन अब तक एडेड कॉलेजों के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला है, वह इस लाभ से वंचित है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एडेड कॉलेज में यूजीसी की रेगुलेशन के तहत ही आता है। ऐसे में उन्हें भी सेवानिवृत्ति उम्र में वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए।
सिंगल बेंच द्वारा 23 दिसंबर को किया गया था याचिका खारिज
इससे पूर्व जस्टिस राजवीर सेहरावत की सिंगल बेंच द्वारा 23 दिसंबर को याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि 29 मार्च 2022 की अधिसूचना शासकीय कॉलेज के शिक्षकों के लिए है। एडेड कॉलेज के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है। जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल कर के फैसले को चुनौती दी गई थी।
डबल बेंच द्वारा 17 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई
वही याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सिंगल बेंच के आदेश को रद्द किया जाए और उन्हें भी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का लाभ दिया जाए। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से अधिसूचना पर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। 17 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। वहीं यदि फैसला कर्मचारियों के हित में आता है तो उन्हें 5 वर्ष सेवा वृद्धि का लाभ मिलेगा।