Employees Retirement Age : राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सरकार को प्रस्ताव पर शीघ्रता से विचार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य शासन की तरफ से वकील ने दलील देते हुए कहा है कि सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है और बिना किसी देरी के इस पर निर्णय लिया जाएगा।
दरअसल केरल हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 56 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा रिपोर्ट पर तैयार किए गए प्रस्ताव पर शीघ्रता से सरकार को विचार किया जाना चाहिए।
सेवानिवृत्ति आयु को 56 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने का प्रस्ताव
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवेंद्र रामचंद्र ने संबंध में उच्च न्यायालय के किस सदस्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। HC ने कहा कि न्यायाधीशों की समिति द्वारा अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जिसे मॉडल डिजिटल कोर्ट में अपनाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु को 56 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के प्रस्ताव पर विचार इसलिए भी आवश्यक है, ताकि उच्च न्यायालय मामले में सत्यापन प्रक्रिया में तेजी आई और इसके अनुपालन के बीच संतुलन बना रहे।
सरकार को त्वरित निर्णय लेने के निर्देश
विशेष सरकारी वकील हुड द्वारा प्रस्तुत अपील में कहा गया है कि प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिय अवस्था में विचाराधीन है और बिना किसी देरी के इस पर निर्णय लिया जाएगा। जिस पर हाईकोर्ट ने सभी प्रस्तुतियों पर दलील सुनने के बाद इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को एक त्वरित निर्णय लेना चाहिए और स्थिति पर विचार करना चाहिए। HC ने कहा कि आगामी संक्रमण के बावजूद उच्च न्यायालय में अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में इजाफा आवश्यक है।
HC ने पहले के आदेश में किया संशोधन
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी हो कि सेवानिवृत्ति इस रिट याचिका के अंतिम आदेश के अधीन होगी। दरअसल उच्च न्यायालय ने अपने 2 कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद वेतन आहरण के बिना सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाले अपने पहले के आदेश को संशोधित किया है। बुधवार को संशोधित आदेश में कहा गया है कि 2 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति रिट याचिका पर अंतिम आदेश के अधीन होगी। इसके तहत दोनों कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में नहीं बना सकते हैं।