इसके अनुसार कैंपस और गैर सरकारी सम्बद्ध कॉलेज में फैकल्टी सदस्य के रिटायरमेंट आयु में नए संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट द्वारा शनिवार को परिसर में रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के लिए नए प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दी गई है। केंद्र की मंजूरी के साथ ही सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़कर 65 हो जाएगी।
ये होगी प्रक्रिया
समिति द्वारा हाल ही में इसकी सिफारिश की गई थी। जिसके नए संशोधन को पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट द्वारा मंजूरी दी गई है। अंतिम रूप देने के बाद भी विनिमय समिति को वापस किए जाने से पहले मामले को पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट को भेज दिया जाएगा। वहीं अंतिम अनुमोदन के बाद फिर से सिंडिकेट और सीनेट के समक्ष भेजा जाएगा और फिर इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाना है।
60 से बढ़कर होंगे 65 वर्ष
यह दूसरी बार है जब शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियम में संशोधन किया जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के लिए यूजीसी के नियम का अनुसरण किया जाएगा। फिलहाल विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
इससे पहले 2007 में यूजीसी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय सीनियर सिंडिकेट द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन लंबित होने के वजह से मामला अधर में अटक गया था।
यह थे नियम
इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियम को लागू करने केंद्रीय गृह मंत्रालय की मार्च 2022 की अधिसूचना में संशोधन किए गए थे।तब से शहरी सरकारी कॉलेज के सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया था। अन्य निकाय कारपोरेट स्थिति के कारण इसे अन्य विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया।
पंजाब विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार चंडीगढ़ के साथ सहायता प्राप्त कॉलेज में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है।। इन कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा हाल ही में विरोध प्रदर्शन किया गया था जिस पर यूटी प्रशासन द्वारा कहा गया था कि जब तक पंजाब विश्वविद्यालय के नियम में आवश्यक संशोधन नहीं किया जाता, तब तक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना संभव नहीं है।
वहीं अब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया है। गैर सरकारी सम्बद्ध कॉलेज में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। प्रस्तावित नियम के तहत 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के बजाय विनिमय समिति द्वारा पंजाब कैलेंडर वॉल्यूम 1 2022 के अध्याय VI(A) के तहत विनियम 17.3 का प्रस्ताव दिया गया। जिसमें कहा गया कि अध्यापक कर्मचारी के सभी पूर्णकालिक सदस्य जैसे कि अध्याय V के विनियम 1.1 में परिभाषित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियामक निकाय के नियम में उल्लेखित आयु में सेवानिवृत्त होंगे ऐसे में उन्हें 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।