Employees Retirement Age : देश में एक तरफ जहां सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग तेज हो गई है। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग की जा रही है। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु पर बड़ी अपडेट दी गई है। दरअसल अब कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे।
60 वर्ष की उम्र में हो सकेंगे सेवानिवृत्त
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षामित्रों को संविदा पर कार्य सौंपा गया है। संविदा पर कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा भी तय कर दी गई है। सामान्य शिक्षा की तरह ही अब संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्र भी अधिकतम 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो सकेंगे। हालांकि पूर्व की तरह हेयर सैलून का नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य किया गया है।
शासनादेश जारी
इस मामले में बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत शिक्षामित्र की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन को सतत समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय के संबंध में शिक्षा मित्र योजना क्रियान्वयन से संबंधित पूर्व के जारी शासनादेश को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।
बता दे कि उत्तर प्रदेश में संविदा पर शिक्षामित्रों की तैनाती की गई है। इसमें इनकी संख्या 146000 है। इससे पहले वर्ष 1999 में नियमित शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर शिक्षामित्रों की तैनाती की शुरुआत की गई थी।
11 महीने मानदेय का भुगतान
2014 में ट्रेनिंग आदि के माध्यम से शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया था और इसके समायोजन निरस्त कर दोबारा मानदेय पर ही इन से काम लिया जाने लगा था। शिक्षामित्रों को प्रति महीने ₹10000 मानदेय के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं साल भर के 12 महीने में उन्हें 11 महीने मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही हर साल उनका नवीनीकरण अनिवार्य किया गया है।