Employees Salary, Employees Arrears payment : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें महीने के 10 तारीख को यह उससे पहले वेतन का भुगतान किया जाएगा। हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिए गए। अदालत ने आदेश में कहा सरकार को इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। वहीं अदालत में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता से सरकार इनकार नहीं कर सकती।
महीने की 10 तारीख या उससे पहले वेतन का भुगतान
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केएसआरटीसी कर्मचारियों को हर महीने की 10 तारीख या उससे पहले वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। सरकार केएसआरटीसी को सरकारी सहायता देने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि निगम भी सरकार के अधीन ही आता है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र रामचंद्र ने केएसआरटीसी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के निर्देश देने वाली मांग वाले मामले को बंद करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रबंधन को अपने कर्मचारियों को वेतन देने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए। अदालत ने कहा कि सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
वेतन-भत्ते-DA का भुगतान
इससे पहले अदालत ने सरकार को 24 करोड़ अगस्त तक निगम को कम से कम 30 करोड रुपए प्रदान करने का निर्देश दिया था ताकि प्रबंधन ओणम की शुरुआत से पहले कर्मचारियों को जुलाई तक के वेतन का भुगतान कर सके। वित्त मंत्री बाल गोपाल ने कहा था कि विभाग के एसआरटीसी के खाते में ₹40 स्थापित करेगा। जिसे जुलाई के पूरे वेतन का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। इससे पहले विभाग ने 30 करोड रुपए केएसआरटीसी को दिए थे।
24 अगस्त को कर्मचारियों को उनके जुलाई तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। इसके साथ ही परिवहन मंत्री की घोषणा के अनुरूप भत्ते के रूप में कर्मचारियों को ₹1000, अग्रिम के रूप में ₹1000 का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि ट्रेड यूनियन द्वारा 2750 रुपए की मांग की जा रही थी। केएसआरटीसी को त्यौहार भत्ते का भुगतान करने के लिए निगम को 7 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने होंगे। इसके साथ ही केएसआरटीसी को तेल विपणन कंपनियों के साथ ईंधन बकाया चुकाने के लिए 13 करोड रुपए अतिरिक्त जुटाने होंगे।