Employees Salary, Employees DA-TA : कर्मचारियों को जल्द वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राशि जारी कर दी गई है। मानदेय के अलावा उनके ट्रैवलिंग अलाउंस सहित डीए का भी भुगतान किया जाना है। वेतन भुगतान को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए है।
मानदेय और TA-DA के लिए दिशानिर्देश जारी
झारखंड के पंचायत प्रतिनिधि के मानदेय भुगतान और उनके TA-DA के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए पंचायती राज निदेशालय ने सभी जिले के डीडीसी को पत्र लिखा है। जारी पत्र में कहा गया कि पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय, दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते के भुगतान के लिए 13 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

पंचायती राज निदेशालय के अनुसार मानदेय और अन्य भत्ते की निकासी के लिए व्ययन पदाधिकारी डीडीसी होंगे और डीडीसी जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मानदेय की निकासी कर सकेंगे। 24 जिले के लिए 10 करोड़ 63 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए किया जाएगा।
60,000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
कर्मचारियों को देने वाले भुगतान के लिए निर्धारित प्रावधान और फॉर्मेट के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमुख उपप्रमुख मुखिया उप मुखिया को मानदेय की निकासी के लिए जिम्मेवारी बनाया गया है आवंटित राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में शेष राशि मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक पंचायती राज विभाग झारखंड को वापस कर दी जाएगी। 60,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है।
भत्ते के दावे 6 महीने के अंदर करना अनिवार्य
वही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के दावे के लिए दिशानिर्देश का पालन अनिवार्य होगा। वही भत्ते के दावे 6 महीने के अंदर करना अनिवार्य है।
जिला परिषद अध्यक्ष को प्रति महीने ₹12000 का भुगतान किया जाता है जबकि उपाध्यक्ष को मानदेय के रूप में ₹10000 उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रमुख को 8000 रुपए, उप प्रमुख को ₹4000 जबकि मुखिया को 2500 उपलब्ध कराए जाते हैं उप मुखिया को 1200 रुपए का लाभ दिया जाता है जबकि जिला पंचायत सदस्य को 2500 रुपए का भुगतान किया जाता है। मानदेय के तौर पर पंचायत समिति सदस्य को एक ग्राम पंचायत सदस्य को 500 उपलब्ध कराए जाते हैं। हर जिले के लिए 2 महीने की राशि का आवंटन किया गया है।