Cashless Health Insurance Policy : उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लागू कर दी है। यह सुविधा पूरे परिवार को मिलेगी, इसके लिए परिवार की संख्या के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए पंजीकरण सोमवार 12 से 26 दिसंबर के बीच होगा।
यह एक पॉलिसी ऐच्छिक होगी। इसके तहत तीन, पांच, सात व दस लाख रुपये का साल भर का बीमा होगा। इसमें पति-पत्नी, आश्रित दो बच्चे व माता-पिता भी शामिल हो सकेंगे। अलग-अलग बीमा राशि व सदस्यों के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम अलग-अलग होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं।
यहां करें पंजीकरण- इसके मुताबिक पंजीकरण बेसिक शिक्षा की वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध लिंक forms.gle/ywvdmskH7mpsbpd38 पर कराया जा सकता है।
ये रहेंगे नियम
- सभी प्रकार की बीमारी के इलाज समेत सभी सुविधाएं पॉलिसी लेने के पहले दिन से मिलेगी।
- पॉलिसी लेने के लिए किसी भी चिकित्सीय जांच की जरूरत नहीं होगी।
- मातृत्व चिकित्सा की सुविधा पहले दिन से अनुमन्य होगी, जो अन्य किसी पॉलिसी में नहीं होती।
- सेवारत कर्मचारी की अधिकतम आयु 62 वर्ष व आश्रित माता-पिता की अधिकतम आयु 85 वर्ष होगी।
- आश्रित माता-पिता की अधिकतम आयु किसी अन्य बीमा पॉलिसी में 70 वर्ष से अधिक नहीं है।
- सभी बीमा धारकों को कैशलेश कार्ड दिए जाएंगे, जिससे देश के किसी भी नेटवर्क वाले अस्पताल में कार्ड के आधार पर कैशलेश चिकित्सा की सुविधा मिल सकेगी।
- पॉलिसी के अंतर्गत आयुष चिकित्सा भी अनुमन्य होगी। बीमा एक साल के लिए होगा।
बीमा राशि और वार्षिक प्रीमियम (रुपये में)
राशि स्वयं 2 बच्चे और माता-पिता भी
- 3 लाख 18500 21000 45000
- 5 लाख 24300 28000 58000
- 7 लाख 28100 32400 65000
- 10 लाख 34000 39200 76000