कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, चयनित वेतनमान पर अपडेट, हाई कोर्ट ने दिए ये आदेश, जल्द मिलेगा लाभ

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Employees News : राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।  जोधपुर हाई कोर्ट ने चयनित वेतनमान के मामले का एक माह में निस्तारण करने के आदेश दिए है। दरअसल, मंगलवार को जोधपुर हाई कोर्ट ने स्वरूप सिंह भाटी और गणपत सिंह राव की ओर से पेश की गई रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक और परिचालकों को उनके 9, 18 और 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ समय पर नहीं दिए जाने की बात कही गई थी।

एमडी-प्रबंधकों को जारी हुए ये आदेश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एमडी, कार्यकारी निदेशक और संबंधित डिपो प्रबंधक को मामले से संबंधित दस्तावेज परिवेदना के साथ परिवादी से लेकर कोर्ट के आदेश की प्रति विभाग को प्राप्त होने के एक माह की अवधि में उक्त मामले को निस्तारित करने के आदेश जारी किए हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)