Employees News : राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जोधपुर हाई कोर्ट ने चयनित वेतनमान के मामले का एक माह में निस्तारण करने के आदेश दिए है। दरअसल, मंगलवार को जोधपुर हाई कोर्ट ने स्वरूप सिंह भाटी और गणपत सिंह राव की ओर से पेश की गई रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक और परिचालकों को उनके 9, 18 और 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ समय पर नहीं दिए जाने की बात कही गई थी।
एमडी-प्रबंधकों को जारी हुए ये आदेश
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एमडी, कार्यकारी निदेशक और संबंधित डिपो प्रबंधक को मामले से संबंधित दस्तावेज परिवेदना के साथ परिवादी से लेकर कोर्ट के आदेश की प्रति विभाग को प्राप्त होने के एक माह की अवधि में उक्त मामले को निस्तारित करने के आदेश जारी किए हैं।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद निगम ने अबतक कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया है। वही जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किए जाने से इंकार करते हुए निगम की विशेष अपील को 13 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था ।इसके बाद भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रभावित कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया।
एक महीने में चयनित वेतनमान का निस्तारण करने के निर्देश
इसके बाद अब निगम की ओर से चयनित वेतनमान को विभाग के परिपत्र के विरुद्ध जाकर लागू किए जाने और हाई कोर्ट के एकलपीठ, खंडपीठ और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को सामूहिक तौर पर कर्मचारियों पर लागू ना किए जाने के मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। निगम ने कर्मचारियों के चयनित वेतनमान को विभागीय पेनल्टी के कारण आगे बढ़ा दिया गया। सब कारण सुनने के बाद हाई कोर्ट ने चयनित वेतनमान के मामले का एक माह में निस्तारण करने के निर्देश दिए है।