कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, प्रमोशन में मिलेगा लाभ, CM की घोषणा के बाद सर्विस रूल में संशोधन, बढ़ेगा वेतन, आदेश जारी

Kashish Trivedi
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Employees Promotion : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। उन्हें प्रमोशन में इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिया गया है।

2 वर्ष के अनुभव में दी गई शिथिलता

राजस्थान में चुनाव से पहले कर्मचारियों को साधने की कोशिश शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों पर बड़ा दांव खेला है। सभी सेवाओं में पदोन्नति के लिए उन्हें 2 वर्ष के अनुभव में शिथिलता दी गई है। कार्मिक विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।

कामकाज को तेजी से निपटाने के भी निर्देश

इसके साथ ही 2023 24 में रिक्ति वर्ष में छूट दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि कर्मचारियों के प्रमोशन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री द्वारा सभी विभागों में प्रमोशन से जुड़े कामकाज को तेजी से निपटाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी

मार्च में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया था। तीसरी संतान होने पर भी उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। उनकी पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी। विभाग की ओर से सरकार के इस फैसले के बाद आदेश जारी किए गए हैं।

तीसरी संतान होने पर प्रमोशन पर रोक

सर्विस रूल में संशोधन होने पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक बच्चा होने पर भी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। बीजेपी सरकार द्वारा 2004 में नियम लागू किया गया था। जिसके तहत कर्मचारियों को तीसरी संतान होने पर प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी।

ये रोक 5 साल तक रहने वाली थी लेकिन 14 साल बाद 2017 में बीजेपी की सरकार द्वारा प्रमोशन की अवधि 3 साल कर दी गई थी। बीजेपी के 2017 के आदेश के बाद कर्मचारियों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। वहीं नए नियम के तहत अब तीसरी संतान होने पर भी उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। उनकी सैलरी में वृद्धि नहीं रुकेगी। वही वह प्रमोशन के हकदार होंगे।


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