Employees Salary, Employees STF Allowance : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल उन्हें एक बार फिर से रोके गए भत्ते का लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट ने सुनवाई में भत्ते को दोबारा बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखा जाएगा। दरअसल सरकार द्वारा 2019 में इस पर रोक लगा दी गई थी।
हाई कोर्ट का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट द्वारा झारखंड जगुआर के जवानों को दिए जाने वाले 50 फीसद एसटीएफ भत्ते को दोबारा बहाल करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस भत्ता को बहाल किया जाए।
STF भत्ते पर 2019 में लगी थी रोक
झारखंड सरकार द्वारा जगुआर के जवानों के लिए एसटीएफ भत्ते पर 2019 में रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस फैसले को दुबराज हेंब्रम और एनी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सरकार की अपील खारिज
इस पर एकल पीठ ने सरकार को निर्देश दिया था कि एसटीएफ भत्ते को बहाल किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा एलपीए भी दाखिल किया गया था। जिस पर सोमवार को सुनवाई की गई थी सरकार द्वारा दाखिल लेटेस्ट पेमेंट अपील पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच द्वारा सुनवाई की गई। इस दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।
इतना मिलेगा वेतन
इसके साथ ही 50 प्रतिशत एसटीएफ भत्ता मिलने पर उनके वेतन में 9000 से 12000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उनके वेतन बढ़कर 42000 से 45000 रुपए हो सकते हैं।