कर्मचारियों को मिलेगा छुट्टी का लाभ, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य

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Railway Employees Leave Guideline: कर्मचारियों की छुट्टी पर मंत्रालय द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। वही इसके लिए नियम निर्देश भी तय किए गए हैं। जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक होगा। इसी नियम और निर्देश के तहत उन्हें छुट्टी का लाभ दिया जाएगा।

  1. मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि रेलवे परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परीक्षा (परीक्षाओं) में शामिल होने के लिए छुट्टी देने के मामले में रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि –
  • उम्मीदवार जो अपने कैरियर की प्रगति के लिए कोई और परीक्षा देने के इच्छुक हैं, शामिल होने के समय एक वर्ष के लिए असाधारण छुट्टी (ईओएल) मांग सकते हैं।
  • रेलवे सेवाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान ऐसी परीक्षा (परीक्षाएं) देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा के दिनों तक सीमित छुट्टी दी जाएगी।
  • एक बार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद, अधिकारी मौजूदा प्रावधानों के अधीन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
  • ऐसे ईओएल का लाभ उठाने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता की गणना उनके बैचमेट्स के साथ कार्यभार ग्रहण करने की प्रारंभिक तिथि के अनुसार की जाएगी अर्थात इस मामले में उनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर निर्धारित की जाएगी।

2. परिवीक्षाधीन अधिकारियों के रूप में शामिल होने के लिए संबंधित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई) में रिपोर्ट करने के तुरंत बाद सभी चयनित उम्मीदवारों को किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने के अपने इरादे के बारे में शामिल होने की तिथि पर एक घोषणा अनिवार्य रूप से देनी होगी। ऐसी घोषणा देने के लिए दो विकल्प होंगे, जिनमें से एक को सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से भरना होगा:


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Kashish Trivedi

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