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Fri, Dec 19, 2025

जानिए क्या है ESIC की SPREE योजना? कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? कर्मचारियों को किस तरह मिलेगा लाभ

Written by:Pooja Khodani
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Last Updated:
ESIC की SPREE योजना उन सभी नियोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने अभी तक ESI अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं कराया है।
जानिए क्या है ESIC की SPREE योजना? कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? कर्मचारियों को किस तरह मिलेगा लाभ

ESIC SPREE Scheme 2025 : देश भर के विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए स्प्री योजना 2025 लागू की है। यह योजना 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी

इस योजना के तहत, आवेदक अपने उद्योगों और कर्मचारियों को ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एससीए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। इसके तहत अपंजीकृत उद्योगों और कर्मचारियों(ठेका कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल ) को पिछले बकाया की मांग का सामना किए बिना पंजीकरण कराने का अवसर मिलेगा।

क्या है SPREE Scheme का मुख्य उद्देश्य

  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अनुमोदित नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (SPREE Scheme) 2025 ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। अब वे ईएसआई के तहत अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों का भी इलाज करा सकते हैं।
  • अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों संविदा और अस्थायी कर्मचारियों सहित को निरीक्षण या पिछले बकाया की मांग का सामना किए बिना नामांकन का एकमुश्त अवसर प्रदान करती है।
  •  जिन नियोक्ताओं ने अब तक अपने कर्मचारियों को बीमा योजना में नहीं जोड़ा है, वे इस दौरान बिना किसी जांच या सजा के पंजीकरण करवा सकते हैं।नियोक्ता जिस तारीख को पंजीकरण घोषित करेगा, उसी दिन से उसे योजना में शामिल माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई अंशदान या लाभ नहीं देना होगा।

SPREE 2025 के अंतर्गत:

  • नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।
  • पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा।
  • पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा।
  • पूर्व-पंजीकरण अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी।