Employees Transfer Policy, Employees Transfer : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। इसके लिए तबादला पॉलिसी तय कर दी गई है। इसका लाभ विभागों के कर्मचारियों को होगा। वही नियम और नीति भी तय की गई है।
राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग में तबादले के लिए पॉलिसी तय की गई है। इसके तहत खंड 1 और 4 के कर्मचारियों के लिए तबादले किए जा सकेंगे जबकि टीचर खंड 3 में आते हैं। ऐसे में ग्रेड थर्ड के टीचर्स को भी तबादले के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।
वही ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जरूरतमंद कर्मचारियों को उनके गृह जिले में भेजा जा सकेगा जबकि अनुसूचित क्षेत्र के जिले में कार्यरत शिक्षकों को उन जिले में ही स्थानांतरित किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के जिलों में तबादला नहीं किया जा सकेगा।
नियम और नीति तय
- रिक्त पद होने पर किसी जिले में कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों का स्थानांतरण अंतर्जिला अनुसूचित क्षेत्र में ही किया जा सकेगा।
- जिले में निर्धारित श्रेणी के रिक्तियों के लिए संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से ली गई सूचना के आधार पर ही तबादले किए जा सकेंगे।
- अंतर्जिला स्थानांतरण किसी भी कर्मचारी द्वारा वरिष्ठता के क्रम में कोई अतिरिक्त मांगने ही किए जाने पर वचनबद्ध पत्र देना अनिवार्य होता है।
- कर्मचारियों को एसएसओ आईडी के माध्यम से तबादले पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी।
- कर्मचारी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही अंतर्जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- वही नीति के अंतर्गत किए गए कर्मचारियों के तबादले शैक्षिक आधार पर होने से कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, कार्य ग्रहण काल और स्थानांतरण पर मिलने वाला कोई परी लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
इन्हें मिलेगा गृह जिले में तबादले का लाभ
- दिव्यांगजन जो अपना कार्य स्वयं करने में सामान्यतः 70% से अधिक अक्षम है, उन्हें गृह जिले में तबादले का लाभ मिलेगा।
- विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को गृह जिले में तबादले का लाभ मिलेगा
- वैसे ही महिलाएं जिनके पति अन्य जिले में राजकीय पद पर कार्यरत है उन्हें गृह जिले में तबादले का लाभ मिलेगा।
- मेडिकल बोर्ड सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से ग्रसित कर्मचारी, उनके पति पत्नी अविवाहित होने की स्थिति में उनके माता-पिता के असाध्य रोग होने पर उन्हें गृह जिले में तबादले का लाभ मिलेगा।
- ऐसे कई मामले जिसे राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण बांछीय माना जाएगा उन्हें गृह जिले में तबादले का लाभ मिलेगा।