कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, हायर पेंशन पर ताजा अपडेट, डेडलाइन बढ़ी, इस तरह मिलेगा लाभ, जानें नियम- प्रक्रिया

Pooja Khodani
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EPFO Higher Pension Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) के कर्मचारियों-खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को उच्च पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए एक और मौका दिया है। EPFO में उच्च पेंशन की डेडलाइन 5 महीने और बढ़ा दी है, अब कर्मचारी 31 मई 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि विकल्प/संयुक्त विकल्प के वेलिडेशन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास प्रोसेसिंग के लिए लंबित है, इन आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है।

31 मई 2024 तक बढ़ाई गई डेडलाइन

  • गौरतलब है कि ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प या संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध रहना था। हालाँकि, कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए 4 बार समय सीमा बढ़ाई गई।
  • इसी बीच एक बार फिर पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि को और बढ़ाने का अनुरोध किया गया चुंकी विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ता के पास प्रोसेसिंग के लिए लंबित हैं ऐसे में अब अध्यक्ष, सीबीटी ईपीएफ ने नियोक्ता को वेतन विवरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए 31 मई, 2024 तक समय का एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

जानिए किसे और किस तरह मिलेगा लाभ

  • इसमें 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा।
  • कर्मचारी पेंशन स्कीम के मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन के अधिकतम सीमा 15,000 रुपये ही तय की गई थी यानी अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये भी है तो उसे केवल 15,000 रुपये तक ही पेंशन में निवेश करने का मौका मिलता था,जिस कारण EPF में बहुत पैसे जमा होते थे, लेकिन इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है।
    अब 1 सितंबर, 2014 तक के ईपीएफओ सदस्य अब अपनी बेसिक सैलरी का 8.33 फीसदी पैसा जमा करके पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
  • जिन कर्मचारियों के आवेदन पहले अस्वीकार कर दिए गए थे, उनके लिए आवेदन पत्र पोर्टल लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, वे पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • कर्मचारी 31 अगस्त, 2014 को ईपीएस के मेंबर थे और जिन्होंने ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना, उनके लिए तीन मार्च से पहले यह विकल्प चुनने का समय है।
  • जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के समय कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट (Retirement) से पहले उच्च पेंशन ऑप्शन (Higher Pension Option) चुना था उन्हें यह लाभ दिया जाएगा।
  • इसके तहत लाभ पाने वालों में केवल वे कर्मचारी योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने 5000 रुपये या 6500 रुपये की सैलरी लिमिट से अधिक पर पेंशन पाने के लिए EPS में योगदान दिया था।
  • ऐसे कर्मचारियों के लिए भी है, जिन्होंने EPS 95 का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन EPFO की ओर से उनके एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

कैसे करें आवेदन

  • आपको ई-सेवा पोर्टल पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना है।
  • इसके बाद “Pension on higher salary: Exercise of joint option” पर के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  • अब आप “Application form for joint options – Joint options” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको यूएएन, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना है।
  • अब आपको “Get OTP” को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप ओटीपी दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
  • अब आप सबमिट को सेलेक्ट करें। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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