कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मंत्रालय ने जारी किए ये खास निर्देश, मिलेगा लाभ, जानें नियम-शर्तें

Pooja Khodani
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों (LTC rules for central government employees) के लिए जरूरी खबर है। केन्द्र सरकार ने हवाई टिकट बुकिंग एजेंटों, उड़ान टिकट किराया, समय सीमा आदि के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत और हवाई टिकट बुकिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।खास बात ये है कि  किसी भी एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए उपरोक्त मोड के माध्यम से अपने हवाई टिकट डिजिटल रूप से बुक करने के लिए 3 एजेंसियों के साथ  आधिकारिक सरकारी Email-ID पंजीकृत करना होगा।

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संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के जारी मेमोरंडम के अनुसार, केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों को 3 बुकिंग एजेंटों – इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC), बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (BLCL) और अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स (ATT) से हवाई टिकट बुक करने की सलाह दी है।नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारियों को बुकिंग के समय, स्लॉट में नॉन-स्टॉप उड़ान के लिए अपनी हकदार यात्रा श्रेणी में बेस्ट उपलब्ध किराया वाली उड़ान का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो कि सबसे सस्ता उपलब्ध किराया है।

नियम के तहत, अपरिहार्य परिस्थितियों में, जहां टिकट की बुकिंग अनधिकृत ट्रैवल एजेंट या फिर वेबसाइट से की जाती है, मंत्रालय या विभाग के वित्तीय सलाहकार और विभागाध्यक्ष जो अधीनस्थ या संलग्न कार्यालयों में संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद के न हों, अनुदान देने के लिए अधिकृत हैं।उड़ान और किराए के विवरण वालों के संबंधित वेबपेज का प्रिंट-आउट अपने पास रखना होगा। LTC पर यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नियमानुसार, हवाई यात्रा के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी LTC अग्रिम के लिए अधिकृत ट्रैवल एजेंसी के संबंधित वेबपेज के प्रिंट-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 3 घंटे के समय स्लॉट के तहत उड़ान के किराए को ट्रैक करते समय उपयुक्त उड़ान और किराए का विवरण हो, जैसा कि यहां बताया गया है उपरोक्त पैरा 1 (iii) (ए) यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले। यदि एडवांस प्राप्त करने के बाद टिकट की वास्तविक बुकिंग के समय, अग्रिम के लिए अनुरोध और अग्रिम अनुदान के बीच समय अंतराल के कारण किराए में कोई अंतर होता है, तो किराए के अंतर को समय पर समायोजित किया जाएगा।

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सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं और जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं लेकिन विशेष छूट योजना के तहत नहीं हैं, उन्हें भी बुकिंग समय सीमा के बावजूद ऊपर उल्लिखित केवल तीन ATA के माध्यम से अपना हवाई टिकट बुक करना आवश्यक है,  हालांकि, प्रतिपूर्ति वास्तविक हवाई किराए या सबसे छोटे मार्ग के लिए हकदार ट्रेन/बस किराए तक सीमित होगी, जो भी कम हो।

कर्मचारियों को अनावश्यक रद्दीकरण से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, LTC पर इच्छित यात्रा से 24 घंटे से कम समय पहले किए गए रद्दीकरण के लिए कर्मचारी द्वारा स्व-घोषित औचित्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।सभी तीन ATA को शून्य/शून्य रद्दीकरण शुल्क प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, तब तक, उन सभी मामलों के लिए रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी है जहां रद्दीकरण उन परिस्थितियों और कारणों के कारण हुआ था जो सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थे।

एक से अधिक टिकिट की अनुमति नही

कर्मचारियों को एलटीसी पर यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक टिकट बुक करना चाहिए, एक से अधिक टिकट रखने की अनुमति नहीं है।कार्यालय द्वारा ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकटों की व्यवस्था की जा सकती है, कर्मचारियों को केवल 3 ATA के सेल्फ बुकिंग टूल/ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से टिकट बुकिंग को डिजिटल रूप से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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