Employees New Pay Commission, Employees Pay Scale, Teachers Salary : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब निजी स्कूल के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। इसके लिए हाईकोर्ट का समर्थन कर्मचारियों को मिल रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा है कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल के शिक्षक भी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के समान वेतन और परिलब्धियों के हकदार हैं। 7वें वेतनमान की सिफारिश के आधार पर गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल के शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समर्थन दिया है।
निजी स्कूल की याचिका खारिज
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति पुष्करणा की पीठ ने 7 जुलाई के एक आदेश में टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निजी स्कूल की याचिका खारिज कर दी। जिसमें अपने शिक्षकों को सातवें वेतनमान के अनुसार भुगतान करने के एकल न्यायाधीश पीठ के निर्देश को चुनौती दी गई थी। वही याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल के शिक्षकों को भी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है।
निजी स्कूल के शिक्षक, सरकारी शिक्षक के समान वेतन और परिलब्धियों के हकदार
इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2021 के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर भुगतान की मांग करने वाले निजी स्कूल के 3 शिक्षकों की रिट याचिका को अनुमति दी है। अदालत का मानना है कि निजी स्कूल के शिक्षक, सरकारी स्कूल के शिक्षक के समान वेतन और अन्य परिलब्धियों के हकदार हैं।
हाई कोर्ट की टिप्पणी
भारत माला सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाम विनीता सिंह और अन्य के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह दोहराया जाता है कि रिट याचिका में उत्तरदाताओं द्वारा द्वारा की गई राहत पूर्ण वेतन के भुगतान के लिए थी। सातवें वेतनमान की सिफारिश डीएसई अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है। ऐसे में किसी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के वेतन और भत्ते, चिकित्सा सुविधा, पेंशन, ग्रेच्युटी सहित अन्य निर्धारित लाभ सरकारी स्कूल से संबंधित स्थिति के कर्मचारियों से कम नहीं हो सकते हैं।
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि doe ने डीएसई अधिनियम 1973 के अनुसार 17 अक्टूबर 2017 को अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें निर्देश दिया गया था कि सभी मान्यता प्राप्त स्कूल सातवें वेतनमान की सिफारिश को लागू करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस कानून के मद्देनजर डीएसई अधिनियम 1973 के तहत निजी मान्यता प्राप्त स्कूल पर दिए गए दायित्व के संदर्भ में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल के शिक्षक भी सरकारी शिक्षक के समान वेतन और परियों के हकदार होंगे। स्कूल अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और वैधानिक बकाए का भुगतान करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। ऐसे में इन स्कूलों को अपने शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देना होगा। इसके साथ ही उन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा।